अब्दुल्ला आजम पैन कार्ड मामला: रामपुर कोर्ट के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती, सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ?

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अब्दुल्ला आजम पैन कार्ड मामला: रामपुर कोर्ट के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती, सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ?


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Abdullah Azam PAN card case: मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान से जुड़े दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में शिकायतकर्ता ने मांग की है कि 16 जनवरी 2026 को स्पेशल जज, MP/MLA कोर्ट द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाए.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट.

प्रयागराज: पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान से जुड़े दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. यह सुनवाई शिकायतकर्ता नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां की याचिका पर जस्टिस समित गोपाल की एकल पीठ में हुई. कोर्ट में शिकायतकर्ता ने मांग की है कि 16 जनवरी 2026 को स्पेशल जज, MP/MLA कोर्ट द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाए.

नावेद मियां ने रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी क्रिमिनल रिवीजन याचिका खारिज कर दी गई थी. 16 जनवरी 2026 को स्पेशल जज, एमपी/एमएलए कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की सजा बढ़ाने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया था. इसी आदेश के खिलाफ नवाब काजिम अली खान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

रामपुर कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग

याचिका में राज्य सरकार, अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान को प्रतिवादी बनाया गया है. याचिकाकर्ता ने बीएनएसएस की धारा 528 के तहत दाखिल अर्जी में रामपुर कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की है. साथ ही, उन्होंने रामपुर स्थित एडिशनल सेशन जज (एमपी/एमएलए) कोर्ट में लंबित अपील की कार्यवाही पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया है.

27 फरवरी को अगली सुनवाई

सुनवाई के दौरान आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन.आई. जाफरी ने कोर्ट में वकालतनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख तय की है. अब इस प्रकरण में अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी, जहां हाईकोर्ट यह तय करेगा कि रामपुर कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप किया जाए या नहीं.

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले से जुड़ी एक अन्य याचिका 23 जुलाई 2025 को पहले ही खारिज कर चुका है. 17 नवंबर 2025 को सजा के बाद आजम और अब्दुल्ला ने रामपुर ADJ/MP‑MLA कोर्ट में अपील दायर की है, जबकि राज्य सरकार ने भी सजा बढ़ाने की अपील की हुई है.

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आर्यन सेठ

आर्यन ने नई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई की और एबीपी में काम किया. उसके बाद नेटवर्क 18 के Local 18 से जुड़ गए.



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