अब पति नहीं छुपा सकता पत्नी से अपनी कमाई, देना होगा पाई-पाई का हिसाब, HC का आदेश

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अब पति नहीं छुपा सकता पत्नी से अपनी कमाई, देना होगा पाई-पाई का हिसाब, HC का आदेश


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Lucknow Latest News: क्या आपको पता है कि अब पति अपनी कमाई पत्नी से नहीं छुपा सकता है. अगर पत्नी चाहेगी और पति से कमाई का हिसाब मांगेगी तो देना पड़ेगा. ऐसा ही एक फैसला लखनऊ हाईकोर्ट ने सुनाया है. बताते चलें कि एक महिला ने कोर्ट से मांग की थी कि पति के इनकम की उसे जानकारी दी जाए. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

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हाईकोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया. (सांकेतिक तस्वीर)

लखनऊ: उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ में हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने शख्त होते हुए कहा कि अगर कोई पति अपनी कमाई छुपाता है, तो निचली अदालत उसे अपनी आय और संपत्ति की पूरी जानकारी देने के लिए मजबूर कर सकती है. बता दें, यह मामला घरेलू हिंसा और भरण-पोषण से जुड़ा है, जिसमें पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसका पति अपनी असली कमाई छुपा रहा है.

बताते चलें कि महिला ने कोर्ट से मांग की थी कि पति के इनकम टैक्स रिटर्न और अन्य वित्तीय दस्तावेज मंगवाए जाएं, लेकिन एसीजेएम कोर्ट ने 19 जनवरी 2026 को उसकी अर्जी खारिज कर दी थी. इसके बाद पत्नी और उसके नाबालिग बेटे ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में असली आय की जानकारी बहुत जरूरी होती है, ताकि सही तरीके से भरण-पोषण तय किया जा सके.

हाईकोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि वह इस मामले पर दोबारा विचार करे और 6 महीने के भीतर फैसला ले. साथ ही यह भी साफ किया कि जरूरत पड़ने पर पति को अपनी पूरी आय और संपत्ति का ब्यौरा देना होगा. सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि पति पेशे से आर्किटेक्ट है, लेकिन उसने निचली अदालत में खुद को मजदूर बताया था. हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग से उसके पिछले दो साल के रिटर्न भी मंगवाए हैं. अब इस मामले में निचली अदालत नए सिरे से सुनवाई करेगी.

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Abhijeet Chauhan

न्‍यूज18 हिंदी डिजिटल में कार्यरत. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा की पॉलिटिक्स और क्राइम खबरों में रुचि. वेब स्‍टोरी और AI आधारित कंटेंट में रूचि. राजनीति, क्राइम, मनोरंजन से जुड़ी खबरों को लिखने मे…और पढ़ें



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