खतरनाक हैं नोएडा की 99.99 फीसदी लिफ्ट? 80000 में से सिर्फ 88 का हुआ है रजिस्ट्रेशन
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नोएडा में 80,000 लिफ्ट्स में से केवल 88 का रजिस्ट्रेशन हुआ है. प्रशासन ने 25 मार्च तक डेडलाइन तय की है. रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए जाएंगे. लिफ्ट एक्ट के तहत सख्ती से नियम पालन कराने की बात कही …और पढ़ें
नोएडा में लगभग सभी लिफ्ट्स अनरजिस्टर्ड हैं.
हाइलाइट्स
- नोएडा में 80,000 लिफ्ट में से केवल 88 रजिस्टर हुई हैं.
- प्रशासन ने 25 मार्च को डेडलाइन तय की है.
- पहला ट्रेनिंग कैंप अगले मंगलवार को सेक्टर 62 में होगा.
नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश के नोएडा में 90 फीसदी से ज्यादा लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है. गौतमबुद्ध नगर के जिला प्रशासन ने नए लिफ्ट एक्ट के तहत सख्ती से रजिस्ट्रेशन नियमों का पालन कराने के लिए कदम उठाने की बात कही है. टीओआई की एक खबर के अनुसार, 80,000 एलिवेटर्स में से केवल 88 का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है. एडिशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अब आरडब्लूए के लिए रजिस्ट्रेशन संबंधी ट्रेनिंग कैंप लगाने का ऐलान किया है. पहला ट्रेनिंग कैंप अगले मंगलवार को सेक्टर 62 में लगाया जाएगा.
एडीएम (फाइनेंस/रेवेन्यू) अतुल कुमार ने कहा है कि जो 88 लिफ्ट रजिस्टर हुई हैं उनमें से 68 लिफ्ट रिहायशी इमारत में थी और बाकी की लिफ्ट्स कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इमारतों में हैं.
कहां कराएं रजिस्टर
कुमार ने बताया कि अगर कोई लिफ्ट रजिस्टर कराना चाहता है तो वह यूपी डायरेक्टोरेट ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकता है. उन्होंने कहा कि कई दुर्घटनाओं और प्रशासन की ओर से लगातार दबिश के बावजूद रजिस्ट्रेशन के लिए कोई खास दिलचस्पी नहीं देखी गई है. प्रशासन 25 मार्च को इसकी डेडलाइन के रूप में तय किया है. जबकि इसके लिए नोटिफिकेशन 25 सितंबर को ही जारी कर दिया गया था.
45 सोसायटीज का ट्रेनिंग कैंप
जैसा कि हमने बताया कि अगले हफ्ते मगंलवार को पहला ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जाएगा. इसमें कुल 45 सोसायटीज हिस्सा लेंगी. सेक्टर 62 की आरडब्ल्यू एक सदस्य एसके गुप्ता ने कहा है कि उनसे जुड़ी हुई किसी भी आरडब्ल्यूए ने अभी ये रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं किया है. उन्होंने बताया कि इसलिए एडीएम ऑफिस से एक ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने की मांग की गई थी.
पिछले साल पास हुआ था लिफ्ट ऐक्ट
पिछले साल फरवरी में राज्य सरकार द्वारा लिफ्ट ऐक्ट को पास किया गया था. सरकार ने यह कदम लिफ्ट संबंधी कई घटनाओं के बाद उठाया था. इस नए कानून का उद्देश्य लिफ्ट का इंस्टॉलेशन, मेनटेनेंस और सुरक्षित परिचालन है.
New Delhi,Delhi
February 13, 2025, 16:33 IST