‘चौथी बीवी को दें 30 हजार गुजारा भत्ता’, हाईकोर्ट ने रामपुर सांसद नदवी को दिया आदेश
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Rampur MP Mohibullah Nadvi: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को अपनी चौथी पत्नी को मासिक गुजारा भत्ता देने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का निर्देश दिया है. अदालत ने विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए मध्यस्थता केंद्र में भेजा है, साथ ही स्पष्ट किया है कि अगर भत्ता भुगतान या मध्यस्थता में असफलता हुई तो आदेश स्वतः समाप्त हो जाएगा.
प्रयागराज: रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी चर्चाओं में है. पारिवारिक विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहिबुल्लाह नदवी को अपनी चौथी पत्नी को 30 हजार रुपए मासिक गुजारा भत्ता देने या कानूनी परिणाम भुगतने का निर्देश दिया है.
नदवी ने आगरा के अपर प्रधान न्यायाधीश (परिवार अदालत) द्वारा 1 अप्रैल 2024 को पारित आदेश को दरकिनार करने के अनुरोध के साथ यह पुनरीक्षण याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान, सांसद के वकील ने दलील दी कि यह मामला वैवाहिक विवाद से जुड़ा है और याचिकाकर्ता का इरादा सौहार्दपूर्ण ढंग से इस मामले को निपटाने का है.
याचिकाकर्ता के वकील की दलील मानते हुए अदालत ने कहा कि मुकदमे की प्रकृति ऐसी है जहां मध्यस्था प्रक्रिया के जरिए इस मामले का हल निकलने की संभावना है. इसलिए, इसकी संभावना तलाशी जानी चाहिए.
हालांकि, अदालत ने 11 सितंबर के अपने आदेश में चेतावनी दी कि यदि याचिकाकर्ता उक्त राशि जमा करने में विफल रहते हैं या गुजारा भत्ता की मौजूदा राशि का भुगतान करने में असफल रहते हैं या मध्यस्थता विफल रहती है, तो अंतरिम आदेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा.

मैं राहुल गोयल न्यूज़ 18 हिंदी में हाइपरलोकल (यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश) के लिए काम कर रहा हूं. मुझे हिंदी मीडिया में 16 साल से ज्यादा का अनुभव है. मैंने प्रिंट में रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल मीड…और पढ़ें
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