धीमे चलिए, सुरक्षित रहिए…नोएडा-ग्रटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर नई स्पीड लिमिट लागू, नियम तोड़ना पड़ सकता है महंगा

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धीमे चलिए, सुरक्षित रहिए…नोएडा-ग्रटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर नई स्पीड लिमिट लागू, नियम तोड़ना पड़ सकता है महंगा


Yamuna Expressway Speed Limit: सर्दी के मौसम में घने कोहरे और धुंध की वजह से सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है. इसी को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और एलिवेटेड रोड पर वाहनों की गति सीमा कम कर दी है. यह नई व्यवस्था 14 दिसंबर 2025 की रात 12 बजे से लागू होकर 15 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी.

इतना ही नहीं, नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने नई स्पीड लिमिट के तहत कैमरे सेट करने के लिए नोएडा प्राधिकरण को पत्र भी लिख दिया है. एसीपी शकील मोहम्मद ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर अब हल्के वाहनों (LMV) की अधिकतम गति 100 से घटाकर 75 किमी प्रति घंटा कर दिया गया है. वहीं, भारी वाहनों की 80 से घटाकर 60 किमी प्रति घंटा कर दी गई है.

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और एलिवेटेड रोड पर नई स्पीड लिमिटें इस प्रकार हैं:

यमुना एक्सप्रेसवे:
हल्के वाहन (LMV): 100 – 75 किमी/घंटा
भारी वाहन: 80 – 60 किमी/घंटा

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे:
हल्के वाहन: 75 किमी/घंटा
भारी वाहन: 50 किमी/घंटा

नोएडा एलिवेटेड रोड:
हल्के वाहन: 50 किमी/घंटा
भारी वाहन: 40 किमी/घंटा

पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करें ताकि कोहरे और धुंध में होने वाले हादसों को रोका जा सके.

यहां पर भी लागू होगा नया नियम
रिपोर्ट्स के मुताबिक, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, एमपी टू एलिवेटेड रोड के अलावा मास्टर प्लान रोड नंबर-1 पर सेक्टर-2 रजनीगंधा अंडरपास से सेक्टर-57 चौरहे तक, मास्टर प्लान रोड नंबर-2 पर सेक्टर-16ए फिल्म सिटी फ्लाईओवर से सेक्टर-61 अंडरपास और डीएससी रोड पर सेक्टर-1 से फेज टू तक यह नया नियम लागू होगा.

हादसे रोकने के लिए उठाया गया कदम
शनिवार को ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण 15 से अधिक वाहन आपस में टकरा गए थे. इस हादसे में कई लोग मामूली रूप से घायल हुए. ऐसे हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नई स्पीड लिमिट लागू की है. डीसीपी ट्रैफिक डॉ. प्रवीन रंजन ने बताया कि सोमवार रात से नई स्पीड लिमिट का पालन न करने पर चालान कटेगा.



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