नमाज पढ़ने से कैसे रोका? हाईकोर्ट ने बरेली DM और SSP को भेजा अवमानना नोटिस
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Bareilly News: बरेली के मोहम्मदगंज गांव में एक निजी मकान के अंदर सामूहिक नमाज अदा करने से रोकने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी अनुराग आर्य के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि निजी परिसरों में धार्मिक प्रार्थना सभा के लिए किसी की भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट.
प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है. यह कदम मोहम्मदगंज गांव में एक निजी मकान के अंदर सामूहिक नमाज पढ़ने से रोक लगाने के आरोप पर उठाया गया है.
कोर्ट ने इस फैसले का किया जिक्र
याचिकाकर्ता तारिक खान की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच ने कहा कि हाल ही में पारित एक फैसले में निजी परिसरों में धार्मिक प्रार्थना सभा के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है. यह फैसला मरानाथ फुल गास्पेल मिनिस्ट्रीज और इम्मानुएल ग्रेस चैरिटेबल ट्रस्ट की याचिकाओं पर दिया गया था, जहां कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में निजी संपत्ति पर प्रार्थना शामिल है, बशर्ते यह सार्वजनिक सड़क या संपत्ति पर न फैले.
इस मामले में भी फैसला लागू
पीठ ने कहा कि यह नियम वर्तमान मामले में भी लागू होता है. इसलिए, डीएम और एसएसपी की कार्रवाई प्रथम दृष्टया अदालत के पूर्व आदेश की अवमानना प्रतीत होती है. 12 फरवरी 2026 को कोर्ट ने अवमानना कार्यवाही शुरू की और याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी जबरदस्ती या प्रताड़ना पर रोक लगा दी. कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को निर्धारित की गई है.
हिंदू परिवारों ने दी है पलायन की धमकी
गौरतलब है कि मकान में सामूहिक नमाज का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. गांव के करीब 200 हिंदू परिवारों ने अपने घर के आगे माकन बिकाऊ है के पोस्टर भी लगा दिए हैं. अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद देखना होगा कि प्रशासन स्थिति से कैसे निपटता है.
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अमित तिवारी, News18 Hindi के डिजिटल विंग में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. वर्तमान में अमित उत्तर प्रदेश की राजनीति, सामाजिक मुद्दों, ब्यूरोक्रेसी, क्राइम, ब्रेकिंग न्यूज और रिसर्च बेस्ड कवरेज कर रहे हैं. अख़बार…और पढ़ें