नसबंदी के बाद महिला ने बच्ची को दिया जन्म, कोर्ट ने दिया मुआवजे देने का आदेश

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Prayagraj News: प्रयागराज में नसबंदी के बाद भी बच्ची के जन्म पर स्थाई लोक अदालत ने डॉक्टरों की चूक मानते हुए सरकार को 2 लाख रुपये मुआवजा और बच्ची की शिक्षा के लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया है. अदाल…और पढ़ें
Prayagraj News: लोक अदालत ने नसबंदी के बाद पैदा हुई बच्ची को मुआवजा देने का दिया आदेश
हाइलाइट्स
- महिला ने नसबंदी के बाद बच्ची को जन्म दिया.
- अदालत ने सरकार को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया.
- बच्ची की शिक्षा के लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह देने का निर्देश.
प्रयागराज. प्रयागराज में एक महिला ने नसबंदी के बाद भी एक बच्चे को जन्म दिया। इस मामले में स्थाई लोक अदालत ने डॉक्टरों की गंभीर चूक मानते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को मुआवजा देने का आदेश दिया है. यह फैसला याची अनीता देवी द्वारा दायर एक वाद के बाद आया, जिसमें उन्होंने मऊआइमा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई नसबंदी की विफलता के लिए मुआवजे की मांग की थी.
क्या है पूरा मामला?
लोक अदालत की टिप्पणी
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नसबंदी में विफलता डॉक्टरों की गंभीर लापरवाही को दर्शाती है, जिसके परिणामस्वरूप याची को न केवल शारीरिक और मानसिक कष्ट हुआ, बल्कि एक अनचाही संतान का पालन-पोषण करने की जिम्मेदारी भी आ पड़ी. अदालत ने इसे एक सामाजिक और आर्थिक बोझ माना और सरकार को मुआवजे का आदेश दिया.

Principal Correspondent, Lucknow