फिर बोतल से बाहर राहुल गांधी की नागरिकता का जिन्ना, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
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लखनऊ हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. राहुल से जुड़े कथित दोहरी नागरिकता विवाद पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट लखनऊ के 28 जनवरी 2026 के आदेश को चुनौती दी है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की अर्जी खारिज कर दी थी. याचिकाकर्ता ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ बीएनएस, पासपोर्ट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के तहत गंभीर आरोप लगाए हैं.
राहुल गांधी
क्या है मांग
अगली सुनवाई कब
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता से भी पूछा कि राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर दी गई शिकायत पर केंद्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है. याची ने राहुल गांधी के खिलाफ पहले रायबरेली की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. बाद में याची ने इस मामले को रायबरेली से लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट ट्रांसफर कराया था. मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी. याचिकाकर्ता का कहना है कि राहुल गांधी ही ‘रॉल विंची’ हैं.
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