बजट 2026: आम आदमी के लिए इनकम टैक्स में क्या बदलाव हुए? GST सलाहकार ने बताया सबकुछ

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बजट 2026: आम आदमी के लिए इनकम टैक्स में क्या बदलाव हुए? GST सलाहकार ने बताया सबकुछ


बहराइच: नया बजट आने के बाद हर कोई अलग-अलग सेक्टर में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहता है. खासकर इनकम टैक्स के मामले में लोग काफी जानकारी चाहते हैं. 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए बजट में क्या होगा इनकम टैक्स के क्षेत्र में फेरबदल, आयकर के जानकार ने सबकुछ बताया.

बजट 2026 इनकम टैक्स में क्या बदलाव?

आयकर जीएसटी सलाहकार एडवोकेट विवेक श्रीवास्तव ने नए बजट पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए बजट से गवर्नमेंट ने आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. जो स्लैब था, वही स्लैब रखा है.

टैक्स पे कर्ताओं के लिए नए बजट में रिवाइज करने की समय अवधि को बढ़कर 31 मार्च तक कर दिया गया है, जिससे जो लोग किसी कारणवश छूट जाते थे, अब उनको राहत मिलने वाली है. कई बार भूल चूक हो जाने से काफी समस्या खड़ी हो जाती थी. अब ऐसे लोग संशोधित करके रिवाइज 31 मार्च तक कर सकते हैं.

टैक्स रिटर्न समय पर ना दायर करने पर मुसीबत

टैक्स रिटर्न समय पर दायर ना करने पर अक्सर लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हो जाती थी. इसके बाद लोगों के सामने बस एक ही रास्ता बचता था 148 स्कुटनी का. जब स्कुटनी में सिलेक्ट होता था, तो ही इनकम टैक्स में संशोधन हो पता था, वरना रिवाइज संभव नहीं हो पता था.

इसके अलावा नए बजट में विदेशी संपत्ति पर भी जोर देते हुए 100 प्रतिशत जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. अगर आपके पास विदेशी संपत्ति है और आप खुलासा नहीं करते हैं, तो ऐसे में 100 प्रतिशत तक का जुर्माना लग सकता है.

विवादित कर पर भी मिलेगी छूट

विवादित कर अपील को लेकर भी टैक्स पे कर्ता अक्सर परेशान रहते थे. ऐसे में उनको 20 प्रतिशत तक कर पे अपील करनी होती थी. अब वह 10 प्रतिशत से ही अपना टैक्स पे 1 अप्रैल से कर सकेंगे. वित्‍तमंत्री ने बजट 2026 में इनकम टैक्‍स छूट को लेकर फिर बड़े ऐलान किए हैं. उन्‍होंने कहा कि नया इनकम टैक्‍स नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा. आम आदमी को बजट से इस बार भी काफी उम्‍मीदें थीं, लेकिन और कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया है.



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