बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को राहत, 3 मुकदमों में मिली जमानत
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Bareilly News: बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को सेशन कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मौलाना को 11 मामलों में से तीन में जमानत मिल गई है, जबकि एक मामले में कोर्ट ने उनकी बेल याचिका ख़ारिज कर दी. हालांकि, जमानत मिलने के बाद भी मौलाना जेल से बाहर नहीं आ पायेगा.
बरेली. फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में निरुद्ध मौलाना तौकीर रजा को बरेली सेशन कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जिसमें मौलाना तौकीर रजा को उनके खिलाफ दर्ज कुल 11 मुकदमे में से तीन मुकदमों में जमानत मिल गई है. जबकि एक मुकदमे में मौलाना तौकिर रजा की जमानत को खारिज कर दिया गया है. दरअसल बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल में जमकर पथराव हुआ था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे. जिसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए बरेली के थाना बारादरी थाना कोतवाली और थाना प्रेम नगर में मौलाना तौकीर रजा और उनके मददगारों के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज किए गए.
बरेली में कानून व्यवस्था की दी थी चुनौती
आरोप है कि 26 सितंबर को जिस तरह से जुमे की नमाज के बाद बलवा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर राजा के इशारे पर बरेली में कानून व्यवस्था को चुनौती दी गई थी. उससे बरेली की आवाम को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. इतना ही नहीं पुलिसकर्मियों के हथियार लूटने के साथ-साथ पुलिस बल पर हमला भी किया गया था. बता दें कि मौलाना तौकीर रजा पुलिसकर्मियों के लिए हमेशा चुनौती बना रहता था, लेकिन इस बार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ सरकार की सख्ती के चलते मौलाना तौकीर रजा अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका और आज वह जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है.
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अमित तिवारी, News18 Hindi के डिजिटल विंग में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. वर्तमान में अमित उत्तर प्रदेश की राजनीति, सामाजिक मुद्दों, ब्यूरोक्रेसी, क्राइम, ब्रेकिंग न्यूज और रिसर्च बेस्ड कवरेज कर रहे हैं. अख़बार…और पढ़ें