यूपी में बेटियों की शादी के लिए मिलेंगे 55000 रुपए, फटाफट करें आवेदन

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यूपी में बेटियों की शादी के लिए मिलेंगे 55000 रुपए, फटाफट करें आवेदन


Agency:News18 Uttar Pradesh

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Basti News: उत्तर प्रदेश सरकार कन्या विवाह सहायता योजना के तहत निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता देती है. लड़की की शादी के 3 महीने के भीतर आवेदन करने पर 55 हजार का अनुदान दिया जाता है. यदि शादी अंतर्जातीय होती …और पढ़ें

Local 18 Basti 

हाइलाइट्स

  • उत्तर प्रदेश सरकार कन्या विवाह सहायता योजना
  • श्रमिकों को 55 हजार रुपये की आर्थिक सहायता
  • अंतर्जातीय विवाह पर 61 हजार रुपये का अनुदान

बस्ती: उत्तर प्रदेश सरकार गरीब मजदूरों के हित लाभ के लिए कई योजनाएं चला रही है. इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना कन्या विवाह सहायता योजना है, जो विशेष रूप से निर्माण श्रमिकों के लिए बनाई गई है. इस योजना का उद्देश्य मजदूर वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी को आसान बनाना है. सरकार इस योजना के तहत आर्थिक सहायता मजदूरों को प्रदान करती है, जिससे गरीब परिवारों को अपनी बेटी की शादी के खर्च में मदद मिलती है.

जानें कितना मिलेगा अनुदान

बस्ती के श्रम प्रवर्तन अधिकारी नागेंद्र त्रिपाठी ने लोकल 18 को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार कन्या विवाह सहायता योजना के तहत निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता देती है. लड़की की शादी के तीन महीने के भीतर आवेदन करने पर 55 हजार का अनुदान दिया जाता है. यदि शादी अंतर्जातीय होती है, तो इस अनुदान की राशि 61 हजार रुपए हो जाती है. अगर सामूहिक विवाह आयोजित किया जाता है, जिसमें कम से कम 11 जोड़े एक साथ एक ही स्थल पर विवाह करते हैं, तो प्रत्येक जोड़े को 65 हजार की आर्थिक सहायता दी जाती है.

जानें क्या है पात्रता

नागेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनका श्रम विभाग में पंजीकरण हो. पंजीकृत श्रमिक का पंजीकरण कम से कम 365 दिन पहले होना चाहिए. इसके अलावा लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक और लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. आवेदन विवाह के 3 माह के भीतर किया जा सकता है और सामूहिक विवाह के मामले में 15 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है. हितलाभ केवल 2 संतानों की सीमा के अधीन सीमित कर दिया गया है.

जानें आवेदन की प्रक्रिया 

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ दस्तावेज की आवश्यकता होती है, जिनमें आवेदक का श्रम पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, लड़की और लड़के की आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट), विवाह कार्ड प्रमाणित और सत्यापित, राशन कार्ड या परिवार रजिस्टर की स्वप्रमाणित प्रति, शादी से संबंधित एक फोटोग्राफ की आवश्यकता है, जो श्रमिक द्वारा प्रमाणित हो.

वहीं, पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य में लगे होने का प्रमाण पत्र, लाभार्थी द्वारा केंद्र या राज्य सरकार से अन्य समान योजना में लाभ न लेने का प्रमाण पत्र शामिल है. इन सभी दस्तावेजों को लेकर अपने निकटम कॉमन सर्विस सेंटर पर संपर्क कर या स्वयं https://upbocw.in पोर्टल पर इस योजना में आवेदन कर सकते है. आवेदन के पश्चात सारे दस्तावेज सहित आवेदन की प्रतिलिप अपने श्रम कार्यालय पर जमा करना होगा.

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