सावधान! 1 बीघा जमीन से कम होने पर किसानों को नहीं मिलेगा ये लाभ, जानें वजह

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सावधान! 1 बीघा जमीन से कम होने पर किसानों को नहीं मिलेगा ये लाभ, जानें वजह


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UP Free Vegetable Seeds: यूपी के किसानों को सरकार की ओर से गर्मियों के सीजन में सब्जियों की खेती के लिए फ्री में बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं. ऐसे में किसान कुछ जरूरी कागज के साथ जिला उद्यान विभाग में संपर्क कर ब…और पढ़ें

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एकीकृत बागवानी मिशन योजना 

हाइलाइट्स

  • यूपी सरकार किसानों को मुफ्त में सब्जियों के बीज देगी.
  • बीज पाने के लिए किसानों को उद्यान विभाग से संपर्क करना होगा.
  • खसरा खतौनी, आधार कार्ड, फोटो, बैंक पासबुक जरूरी दस्तावेज हैं.

रायबरेली: यूपी सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से कई तरह की योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे लाभान्वित होकर किसान अपनी आय दोगुनी कर सकें. इस कड़ी में रायबरेली जिले के उद्यान विभाग द्वारा किसानों को बागवानी खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. ऐसे में खरीफ के सीजन में बुवाई की जाने वाली सब्जियां के बीज नि:शुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे सब्जियों की खेती करके किसान कम समय में अच्छी कमाई कर सकें.आइए जानते हैं कि कैसे उद्यान विभाग से सब्जियों के बीज को निः शुल्क पाया जा सकता है.

रायबरेली के वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने लोकल 18 से बात करते हुए बताया कि गर्मी के मौसम में सब्जियों की खेती करने वाले किसान उद्यान विभाग से बागवानी मिशन योजना के तहत नि:शुल्क सब्जियों के बीज को प्राप्त कर सकते हैं.

इन सब्जियों के मिलेंगे बीज

नरेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक उद्यान विभाग द्वारा किसानों को गर्मी के मौसम में बुवाई की जाने वाली सब्जियों में लौकी, तुरई, कद्दू , लोबिया, भिंडी, करेला के बीज नि:शुल्क रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं. जो भी किसान सब्जियों की खेती करना चाहते हैं. वह उद्यान विभाग से संपर्क कर नि:शुल्क रूप से बीज प्राप्त कर सकते हैं.

बीज लेने के लिए ये कागज है जरूरी

उद्यान विभाग से नि :शुल्क रूप से बीज प्राप्त करने के लिए किसान को कुछ जरूरी कागजात भी साथ लाने होंगे, जिनमें प्रमुख रूप से खसरा खतौनी, आधार कार्ड, किसान की पासपोर्ट साइज 2 फोटो, बैंक पासबुक की छाया प्रति की जरूरत पड़ेगी. कृषि अधिकारी ने बताया कि इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनके पास एक बीघे से कम जमीन ना हो. वही किसान इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे. यदि एक बीघे से कम जमीन है, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा.

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