अगर आप भी हैं मजदूर तो इन सरकारी योजनाओं का लीजिए लाभ, ऐसे करें आवेदन

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अगर आप भी हैं मजदूर तो इन सरकारी योजनाओं का लीजिए लाभ, ऐसे करें आवेदन


Agency:News18 Uttar Pradesh

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18 से 60 वर्ष के बीच के व्यक्ति महिला और पुरुष दोनों ही पंजीयन जन सेवा केंद्र के माध्यम से या स्वयं www.upbocw.in के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं.

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अगर आप भी है मजदूर तो तुरंत श्रम विभाग में करा लें पंजीकरण

हाइलाइट्स

  • 18 से 60 वर्ष के मजदूर www.upbocw.in पर पंजीकरण कर सकते हैं.
  • पंजीकरण के लिए केवल स्वयं प्रमाण पत्र की आवश्यकता है.
  • पंजीकरण के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है.

सहारनपुर: भारत देश में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले काफी लोग हैं जिनके बच्चों को सरकार जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरे जीवन चक्र को कवर करते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ देती है. लेकिन दिहाड़ी मजदूरी करने वाले व्यक्तियों को इन सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती. इस वजह से श्रम विभाग में उनका पंजीकरण तक नहीं होता. यह खबर उन श्रमिकों के लिए खास है जो कि इन योजनाओं के लिए पात्र हैं और घर बैठे अपना पंजीकरण कर सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं.

क्या है उम्र सीमा

सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड तहत व्यवस्था की गई है जिसमें 18 से 60 वर्ष के बीच के व्यक्ति महिला और पुरुष दोनों ही पंजीयन, जन सेवा केंद्र के माध्यम से या स्वयं www.upbocw.in के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं. उनको किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी. पंजीकरण करने के लिए केवल स्वयं प्रमाण पत्र की आवश्यकता है. इस पंजीकरण को करने के लिए 40 प्रकार की कैटगरी रखी गई है जिसमे मजदूर, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, कारपेंटर, वेल्डिंग, कुम्हार आदि शामिल हैं.

घर बैठे कर सकते हैं पंजीकरण 

सहायक श्रम आयुक्त अभिषेक सिंह ने लोकल 18 से बात करते हुए बताया कि सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत व्यवस्था की गई है जिसमें 18 से 60 वर्ष के बीच के महिला और पुरुष दोनों ही पंजीयन जन सेवा केंद्र के माध्यम से या स्वयं www.upbocw.in के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं. पंजीयन करने के लिए किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट की नहीं बल्कि एक स्वयं प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है.

पंजीकरण करने के बाद कई सारी योजनाएं जिसमें निर्माण श्रमिक के बच्चा, बच्ची होने से लेकर मृत्यु तक का जीवन चक्र जो होता है उसको कवर किया गया है. माही पंजीकरण करने का शुल्क मात्र ₹20 है साथ ही प्रत्येक वर्ष ₹20 में पंजीयन का नवीनीकरण करना होता है. एक बार में आप 3 साल के लिए पंजीकरण को अपडेट करा सकते हैं. पंजीयन वर्ष खत्म होने से पहले आपको अपने पंजीकरण को अपडेट करना है.

क्या है कैटगरी

इस पंजीकरण को करने के लिए 40 प्रकार की कैटगरी रखी गई है, जैसे कि जो भी व्यक्ति भवन निर्माण में कार्य करते हैं चाहे वह राजमिस्त्री, मजदूर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, भट्टे पर काम करने वाले, कारपेंटर, मनरेगा जॉब कार्ड वाले, वेल्डिंग, चूने का काम करने वाले, मिटी का काम करने वाले ऐसे लोग इस पंजीकरण के लिए पात्र हैं. पंजीकरण करने के बाद सरकार की विभिन्न योजनाओं का व्यक्ति को सीधा लाभ मिलता है.

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