यूपी सरकार एक लाख युवाओं को दे रही बिजनेसमैन बनने का सुनहरा मौका, मिलेगा बड़ा लोन; ऐसे करें अप्‍लाई – mukhyamantri yuva udyami yojana up one lakh youth can starts business with Big loan without interest

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यूपी सरकार एक लाख युवाओं को दे रही बिजनेसमैन बनने का सुनहरा मौका, मिलेगा बड़ा लोन; ऐसे करें अप्‍लाई – mukhyamantri yuva udyami yojana up one lakh youth can starts business with Big loan without interest


Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहत प्रदेश में एक लाख युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। जानिए इस योजना के लाभ पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से।

संसू, जागरण, प्रतापगढ़ । Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana: प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का लाभ युवा ले सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत प्रदेश में एक लाख युवाओं को वित्त पोषित कर 10 वर्षो में 10 लाख सूक्ष्म इकाईयों की स्थापना कराने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत बिना गारंटी 5 लाख रुपये का लोन मिलेगा। 

योजना के तहत आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा आठ निर्धारित की गई है। इंटर पास आवेदकों को प्राथमिकता मिलेगी।

10 प्रतिशत टर्म लोन के रूप में अनिवार्य

उपायुक्त उद्योग अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस योजना में परियोजना लागत का 10 प्रतिशत टर्म लोन के रूप में अनिवार्य होगा। ऋण में भूमि का क्रय सम्मिलित नहीं होगा। सामान्य वर्ग के लिए 15 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांगजन के व्यक्तियों को 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान जमा कराना होगा।

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उद्योग व सेवा क्षेत्र की अधिकतम पांच लाख रुपये तक की परियोजनाओं (निगेटिव लिस्ट वाले उत्पाद/उद्यम को छोड़कर) के ऋण पर अनुदान निर्धारित किया जाएगा। यदि परियोजना की लागत 10 लाख रुपये तक है, तो शेष धनराशि का प्रबंध लाभार्थी को स्वयं करना होगा। उसमें कोई अनुदान नहीं मिलेगा।

त्रैमासिक आधार पर देय होगा ब्याज उपादान

परियोजना की लागत का पांच लाख या जो भी कम हो का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में देय होगा। लिए गए ऋण के शत प्रतिशत ब्याज का उपादान वित्त पोषण की तिथि से अगले चार वर्षों तक देय होगा। ब्याज उपादान त्रैमासिक आधार पर देय होगा।

यह शर्तें जरूरी

उन्होंने बताया कि आवेदक प्रदेश का निवासी होना चाहिए एवं उसकी आयु 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक न्यूनतम कक्षा आठ उर्त्तीण होना चाहिए। आवेदक द्वारा सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से कौशल संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
पूर्व में पीएम स्वनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूंजी उपादान का लाभ प्राप्त न किया होगा। आवेदन केवल आनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।यह भी पढ़ें- Weather Update: देहरादून में धूप ने दी राहत, तराई में कोहरे के साथ बढ़ेगी ठंड; आने वाले दिनों में ऐसा रहेगा मौसम?

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