रेहड़ी हो या होटल, फूड लाइसेंस के बिना न शुरू करें बिजनेस! ऐसे करें अप्लाई

मथुरा: अगर आप मथुरा में अपना खाद्य व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आपको सबसे पहले FSSAI फूड लाइसेंस बनवाना होगा. चाहे वो होटल हो, कैंटीन हो, रेहड़ी- पटरी या नॉनवेज आइटम की दुकान हो. बिना लाइसेंस के व्यापार करना न सिर्फ गैरकानूनी है, बल्कि आप पर जुर्माना भी लग सकता है.
लाइसेंस बनवाने के लिए कितनी लगेगी फीस?
फूड लाइसेंस की फीस आपके व्यवसाय के प्रकार और टर्नओवर पर निर्भर करती है. आम तौर पर यह 100 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक हो सकती है.
स्थायी दुकानदारों को अलग लाइसेंस जारी होता है.
नॉनवेज व्यापारियों को भी विशेष श्रेणी में लाइसेंस दिया जाता है, जिसमें थोड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, क्योंकि अधिक कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है.
एक बार लाइसेंस बनवाने के बाद 5 साल तक कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होता, जो व्यापारियों के लिए राहत की बात है.
क्या है लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया?
1. सबसे पहले FoSCoS पोर्टल पर जाएं.
2. आवेदन/लाइसेंस पंजीकरण चुनें. यहां खाद्य सेवाएँ श्रेणी में जाकर अपने व्यवसाय के प्रकार और टर्नओवर के अनुसार विकल्प चुनें.
3. फॉर्म भरें और डॉक्युमेंट अपलोड करें. इसमें फॉर्म A या फॉर्म B भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
4. ऑनलाइन भुगतान करें.
5. दस्तावेज़ सत्यापन और स्थल निरीक्षण FSSAI अधिकारी आपके डॉक्युमेंट्स की जांच करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर आपके व्यापार स्थल का निरीक्षण भी कर सकते हैं.
6. सभी प्रक्रिया पूरी होने पर लाइसेंस जारी किया जाएगा, जिसे आप पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं.
पहचान प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड)
पता प्रमाण (जैसे बिजली या पानी का बिल)
व्यवसाय पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
फूड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान (अगर ज़रूरी हो)
इसके अलावा अन्य दस्तावेज जो FSSAI मांग सकता है.
अगर आपको प्रक्रिया में कोई दिक्कत आती है तो आप FSSAI हेल्पलाइन 1800-11-2100 पर कॉल कर सकते हैं. मथुरा के FSSAI रजिस्टर्ड एजेंट्स से भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर सीधे FoSCoS वेबसाइट पर गाइडलाइन पढ़ सकते हैं.
FSSAI लाइसेंस केवल कानूनी जरूरत नहीं बल्कि ग्राहकों के बीच विश्वास भी बढ़ाता है. इसलिए अगर आप किसी तरह का फूड बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो पहले लाइसेंस जरूर बनवाएं.