Azam Khan: मानहानि केस में आजम खान को अदालत ने किया बरी, सपा नेता ने बताया कोर्ट रूम में क्यों लेकर पहुंचे थे अटैची
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Azam Khan News: अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान के खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में 2019 में मानहानि का केस दर्ज हुआ था, जिसकी सुनवाई आज एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में हुई. आलोक वर्मा की कोर्ट ने आजम खान को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया और उन्हें बरी कर दिया.
Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को लखनऊ के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. स्पेशल कोर्ट ने आजम खान को साल 2019 में दर्ज मानहानि केस में बरी कर दिया है. यह फैसला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा की कोर्ट ने आज सुनाया है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान आजम खान अटैची के साथ दिखाई दिए. इस दौरान उन्होंने कोर्ट में अटैची लेकर आने के पीछे की वजह भी बताई.
आजम खान शुक्रवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए. यहां आजम खान के खिलाफ साल 2019 में दर्ज मानहानि के केस में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा की कोर्ट ने आज उनके पक्ष में फैसला सुनाया. यह फैसला आजम खान के पक्ष में कोर्ट ने सुनाते हुए उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मानहानि का यह मुकदमा आजम खान के खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में साल 2019 में केस दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई चल रही थी. इस केस का फैसला अब आ गया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वादी खुद को इस मुकदमे का पीड़ित साबित नहीं कर सके, इस मुकदमे से संबंधित कोई भी दस्तावेजी सबूत या गवाह भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ.

मैं राहुल गोयल न्यूज़ 18 हिंदी में हाइपरलोकल (यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश) के लिए काम कर रहा हूं. मुझे हिंदी मीडिया में 16 साल से ज्यादा का अनुभव है. मैंने प्रिंट में रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल मीड…और पढ़ें
मैं राहुल गोयल न्यूज़ 18 हिंदी में हाइपरलोकल (यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश) के लिए काम कर रहा हूं. मुझे हिंदी मीडिया में 16 साल से ज्यादा का अनुभव है. मैंने प्रिंट में रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल मीड… और पढ़ें