Sambhal News : ASI टीम से धक्का-मुक्की और अभद्रता! जामा मस्जिद कमेटी के दो लोग नामजद, दर्ज हुई FIR
Last Updated:
Sambhal News : संभल में जामा मस्जिद के निरीक्षण के लिए पहुंची ASI टीम के साथ हुई धक्का-मुक्की और अभद्रता का मामला एक महीने बाद खुला है. ASI की शिकायत पर पुलिस ने इंतजामिया कमेटी के दो सदस्यों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है.ये आरोपियों द्वारा टीम को मुख्य गुंबद के निरीक्षण से रोकने और सरकारी कार्य में बाधा डालने से जुड़ा मामला है.
संभल : संभल पुलिस ने जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के 2 सदस्यों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है. गौरतलब है कि 14 नवंबर को दर्ज इस एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि दोनों सदस्यों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की टीम को मस्जिद के मुख्य गुंबद का निरीक्षण करने से रोका और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है.
गौरतलब है कि 8 अक्टूबर को संभल कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोट पूर्वी स्थित केंद्रीय संरक्षित इमारत जामा मस्जिद में ASI टीम के साथ विवाद की घटना सामने आई थी. आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) मेरठ मंडल के अधिकारी विनोद कुमार रावत अपने दल के साथ 8 अक्टूबर को मस्जिद के संरक्षण से जुड़े निरीक्षण के लिए पहुंचे थे.
क्या था विवाद का मुख्य कारण?
निरीक्षण के दौरान इंतजामिया कमेटी के सदस्य हाफिज ने मोहम्मद काशिफ खान को मौके पर बुला लिया. आरोप है कि दोनों ने ASI टीम को मुख्य स्मारक यानी मुख्य गुंबद में प्रवेश करने से रोक दिया. इसी दौरान एक अन्य व्यक्ति ने भी मौके पर विवाद की स्थिति पैदा करने, माहौल बिगाड़ने और ASI कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने की कोशिश की. पुलिस ने घटना को गंभीर मानते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
एफआईआर में क्यों हुआ इतना लेट?
सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न होने के कारण ASI टीम को अपना निरीक्षण अधूरा छोड़कर मेरठ वापस लौटना पड़ा था. टीम ने पूरी घटना की लिखित रिपोर्ट अपने कार्यालय को भेजी. इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मेरठ मंडल ने संभल पुलिस को औपचारिक पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की. इसी पत्र के आधार पर इंतजामिया कमेटी के हाफिज और मोहम्मद काशिफ खान के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है.
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के अनुसार, ASI मेरठ मंडल से पत्र प्राप्त होने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132, 352 और 351(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है और पूरे प्रकरण की जांच आगे बढ़ाई जा रही है.
मीडिया फील्ड में 5 साल से अधिक समय से सक्रिय. वर्तमान में News-18 हिंदी में कार्यरत. 2020 के बिहार चुनाव से पत्रकारिता की शुरुआत की. फिर यूपी, उत्तराखंड, बिहार में रिपोर्टिंग के बाद अब डेस्क में काम करने का अनु…और पढ़ें
मीडिया फील्ड में 5 साल से अधिक समय से सक्रिय. वर्तमान में News-18 हिंदी में कार्यरत. 2020 के बिहार चुनाव से पत्रकारिता की शुरुआत की. फिर यूपी, उत्तराखंड, बिहार में रिपोर्टिंग के बाद अब डेस्क में काम करने का अनु… और पढ़ें