इस सरकारी योजना का लाभ उठा सकती हैं श्रमिक परिवार की गर्भवती महिलाएं, बेटी होने पर 25 हजार तो बेटे पर मिलता है इतने रूपए

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इस सरकारी योजना का लाभ उठा सकती हैं श्रमिक परिवार की गर्भवती महिलाएं, बेटी होने पर 25 हजार तो बेटे पर मिलता है इतने रूपए


Agency:News18 Uttar Pradesh

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निर्माण कामों में लगे हुए मजदूरी करने वाली महिलाओं और उनके बच्चे को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के माध्यम से लाभार्थी को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रही है.

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मजदूरी करने वाली महिलाओं को बच्चा होने पर सरकार दे रही इस योजना का लाभ

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना को शुरू किया है. यूपी सरकार की इस योजना का फायदा उत्तर प्रदेश में निर्माण कामों में लगे हुए मजदूरी करने वाली महिलाओं और उनके बच्चे को प्राप्त हो सकेगा. उत्तर प्रदेश मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के माध्यम से सरकार, लाभार्थी को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी. इस योजना को विशेष रुप से ऐसी महिलाओं के लिए शुरू किया गया है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें प्रसव के पूर्व और प्रसव के बाद जल्द कार्यों में लगना पड़ता है. यह योजना राज्य की सभी श्रमिक महिलाओं को आराम देने और उनके खाने-पीने की व्यवस्था के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी. योजना के लिए पात्रता रखने वाले व्यक्ति, योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. योजना में जिन्हें लाभ दिया जाना है वह यूपी की श्रमिक महिलाएं और उत्तर प्रदेश में मजदूरी करने वाले पुरुष की पत्नियां होनी चाहिए.

क्या है सहायता राशि

सहायक श्रम आयुक्त अभिषेक सिंह ने लोकल 18 से बात करते हुए बताया कि मातृत्व हित लाभ में पंजीकृत पुरूष कामगारों को रू6,000/- एक मुश्त देय, महिला कर्मकार को संस्थागत प्रसव की स्थिति में 3 माह के न्यनतम वेतन के समतुल्य धनराशि तथा रू1,000/- चिकित्सा बोनस के रूप में देय होगा. शिशु के पुत्र होने की दशा में एक मुश्त रू20,000/- व पुत्री होने पर रू25,000/- प्रति शिशु की दर से अधिकतम प्रथम दो बच्चों तक देय होगा. परिवार में पहली सन्तान बालिका होने या दूसरी सन्तान के भी बालिका होने की दशा अथवा कानूनी रूप से गोद ली गयी बालिका की दशा में रू25,000/- व जन्म से दिव्यांग बालिका की दशा में रू50,000/- की सावधि जमा 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहने की दशा में ही देय होगी. शर्त पूर्ण नही होने पर कोई भी राशि नही दी जाएगी. आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार लाभार्थी व्यक्ति के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करेगी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड के माध्यम से पैसा प्रदान करेगी.

आवेदन करने के लिए जरूरी हैं ये दस्तावेज

1- आधार कार्ड की फोटो कॉपी
2- पहचान पत्र की फोटो कॉपी
3- श्रमिक कार्ड की फोटो कॉपी
4- स्थायी प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
5- शिशु का जन्म प्रमाण पत्र की
6-फोटो कॉपी
7- चिकित्साअधिकारी द्वारा दिया गया प्रसव प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
8- वैधानिक गोद प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी9- बैंक खाता की फोटो कॉपी
10- पासपोर्ट साइज फ़ोटो
11- फोन नंबर
12- ईमेल आईडी

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