एक गलती और डूब सकती है आपकी पूरी फसल! 31 जुलाई से पहले जरूर करें ये काम वरना प

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प्रदेश सरकार ने खरीफ सत्र 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचना जारी की है. धान, बाजरा व उड़द की फसलों का बीमा संभव है. किसान 31 जुलाई तक आवेदन कर मुआवजा लाभ ले सकते हैं.
खरीफ सीजन 2025-26 के लिए अधिसूचना जारी
प्रदेश सरकार द्वारा खरीफ सत्र 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर दी गई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर रखना और आपदाओं की स्थिति में उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करना है.
जिला कृषि अधिकारी कुलदीप सिंह राणा के अनुसार, इस बार जनपद में खरीफ मौसम के लिए इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को नामित किया गया है. किसान धान, बाजरा और उड़द की फसलों का बीमा करवा सकते हैं. इनकी प्रीमियम दरें इस प्रकार हैं.
बीमा के लिए कहां करें आवेदन?
किसान 31 जुलाई तक कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. समय पर बीमा नहीं कराने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
यह योजना केवल फसल की खड़ी अवस्था तक सीमित नहीं है. यदि-
कैसे और कब करें दावा?
यदि आपकी फसल को नुकसान होता है तो बीमा लाभ पाने के लिए 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 14447 पर सूचना देना अनिवार्य है. समय पर सूचना देने पर बीमा कंपनी सर्वे करेगी और मुआवजा तय किया जाएगा.
किसानों से कृषि विभाग की अपील
जिला कृषि अधिकारी ने सभी किसानों से अपील की है कि वे समय पर अपनी फसल का बीमा अवश्य कराएं. एक छोटी सी लापरवाही पूरे साल की मेहनत पर भारी पड़ सकती है. बीमा कराने से कम से कम आपदा की स्थिति में नुकसान की भरपाई मिल सकती है.