छह साल की लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त, डीएम बलरामपुर पर 11 हज़ार का हर्जाना, जानें पूरा मामला

0
छह साल की लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त, डीएम बलरामपुर पर 11 हज़ार का हर्जाना, जानें पूरा मामला


Last Updated:

Lucknow Latest News : लखनऊ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने छह वर्षों तक बार-बार आदेश देने के बावजूद जवाबी हलफनामा न दाखिल करने पर डीएम बलरामपुर पर 11 हज़ार रुपये का हर्जाना लगा दिया. कोर्ट ने इसे प्रशासनिक उदासीनता और असहयोग की पराकाष्ठा बताया. 2019 में दायर जनहित याचिका पर लगातार आदेशों की अवहेलना से नाराज़ अदालत ने हर्जाना सीधे याचियों को देने का निर्देश दिया है.

प्रतीकात्‍मक चित्र

लखनऊ: यूपी के लखनऊ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने डीएम बलरामपुर पर छह वर्षों तक बार-बार दिए गए आदेशों के बावजूद जवाबी हलफनामा दाखिल न करने पर 11 हज़ार रुपये का हर्जाना लगाया है. कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकारी अधिकारियों का ऐसा असहयोग और उदासीन रवैया अस्वीकार्य है. यह रकम याचियों को भुगतान की जाएगी.

छह वर्षों से लंबित मामला, हाईकोर्ट का सख्त रुख
यह पूरा मामला वर्ष 2019 में दायर की गई एक जनहित याचिका से जुड़ा है. नबी अली और अन्य की ओर से दाखिल इस याचिका में एक अंत्येष्टि स्थल पर शेड निर्माण की मांग की गई थी. याचिका को सुनते हुए हाईकोर्ट ने पहली बार 8 नवंबर 2019 को डीएम बलरामपुर को ‘लघु प्रतिउत्तर शपथ पत्र’ दाखिल करने का निर्देश दिया था. लेकिन इसके बाद भी कई अवसर दिए जाने के बावजूद हलफनामा दाखिल नहीं किया गया.

कई बार समय देने के बाद भी नहीं दाखिल हुआ हलफनामा
हाईकोर्ट ने डीएम को निम्न तारीखों पर भी समय दिया, 22 नवंबर 2019, 6 दिसंबर 2019, 5 मार्च 2020, लेकिन फिर भी छह वर्ष बाद तक कोई जवाब कोर्ट में नहीं दिया गया. अधिकारियों के इस रवैये पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी प्रकट की. कोर्ट ने कहा कि असहयोग पूरी तरह अस्वीकार्य, हाईकोर्ट ने आदेश में स्पष्ट कहा कि
“सरकारी अधिकारियों की ओर से न्यायालय के आदेशों के प्रति ऐसा उदासीन और असहयोगपूर्ण रुख अस्वीकार्य है..” डीएम द्वारा छह साल तक हलफनामा न देने को कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया में बाधा बताया और कड़ा कदम उठाते हुए हर्जाना लगाने का आदेश दिया.

11 हज़ार रुपये का हर्जाना याचियों को दिया जाएगा
हाईकोर्ट ने डीएम बलरामपुर पर 11,000 रुपये का व्यक्तिगत हर्जाना लगाया है. यह राशि सीधे याचियों को दी जाएगी. याचिकाकर्ताओं की मांग पर आगे की कार्यवाही जारी है और कोर्ट ने प्रशासन को गंभीरता से जिम्मेदारी निभाने की सलाह दी है.

न्यूज़18 को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।
homeuttar-pradesh

छह साल की लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त, डीएम बलरामपुर पर 11 हज़ार का हर्जाना



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *