अब मदरसों पर नहीं चलेगा बाबा का बुलडोजर? हाईकोर्ट की तरफ से योगी सरकार को बड़ा झटका

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अब मदरसों पर नहीं चलेगा बाबा का बुलडोजर? हाईकोर्ट की तरफ से योगी सरकार को बड़ा झटका


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Madarsa Buldozer Action: योगी सरकार द्वारा कथित तौर पर चलाए जा रहे अवैध मदरसों को दी गई नोटिस को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हालांकि कोर्ट ने कहा है कि सरकार नियमानुसार कार्रवाई कर सकती है.

अब मदरसों पर नहीं चलेगा बाबा का बुलडोजर? हाईकोर्ट की तरफ से योगी सरकार को झटकामदरसों पर बुलडोजर एक्शन को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश.
श्रावस्तीः उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में कथित रूप से चल रहे अवैध मदरसों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई को बड़ा झटका लगा है. सरकार की तरफ से जारी की गई नोटिस को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हालांकि हाईकोर्ट ने यह जरूर कहा है कि सरकार नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है. श्रावस्ती जिले में नेपाल बॉर्डर के आसपास कथित अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर सरकार के एक्शन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. श्रावस्ती जिला प्रशासन की ओर से करीब तीस मदरसों को नोटिस दी गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने तकनीकी आधार पर सही न होने के कारण खारिज कर दिया.

कोर्ट ने इन नोटिसों पर 5 जून को ही अंतरिम रोक लगा दी थी. मदरसा मोइनुल इस्लाम कसमिया समिति और दो दर्जन से अधिक अन्य मदरसों की ओर से अलग-अलग दाखिल रिट याचिकाओं को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है. जिला प्रशासन की ओर से जारी की गई नोटिसों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. याचियों के मुताबिक उन्हें नोटिस तामील नहीं कराई गई और मनमाने तरीके से नोटिस जारी की गई है. याचियों के मुताबिक सारी नोटिसों पर एक ही नंबर पड़ा था, जिससे जाहिर होता है कि हड़बड़ी में दुर्भावनावश नोटिस जारी की गई.

याचियों ने कहा कि उन्हें समुचित नोटिस देकर जवाब दाखिल करने का पूरा मौका मिलना चाहिए. लेकिन सरकार मनमाने तरीके से काम कर रही है और जवाब देने का मौका नहीं दिया जा रहा है. राज्य सरकार ने कहा की मदरसों के खिलाफ यूपी नॉन गवर्नमेंटल अरेबिक एंड पर्शियन मदरसा रिकॉग्निशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्विसेज रेगुलेशन 2016 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि नोटिस में कमी है लिहाजा यह खारिज होने योग्य है. कोर्ट ने कहा कि याचियों के खिलाफ कार्रवाई से पहले उन्हें सुनवाई का पूरा मौका देना जरूरी है.

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Prashant Rai

Prashant Rai is a seasoned journalist with over seven years of extensive experience in the media industry. Having honed his skills at some of the most respected news outlets, including ETV Bharat, Amar Ujala, a…और पढ़ें

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