फर्रुखाबाद में ड्रोन नीति सख्त, शादी या शूटिंग हो, अब थाने में देनी होगी सूचना, वरना कार्रवाई तय
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Drone Misuse: फर्रुखाबाद में ड्रोन उड़ाने से पहले स्थानीय प्रशासन, पुलिस और डीजीसीए (DGCA) से अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना कानूनन अपराध माना जाएगा, जिस पर सख्त कार्रवाई होगी.
अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय सिंह ने लोकल18 को बताया कि बिना सूचना के ड्रोन उड़ाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें गैंगस्टर एक्ट तक का प्रावधान शामिल है. डायल 112 और जिला कंट्रोल रूम को भी अलर्ट कर दिया गया है. ताकि किसी भी सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जा सके. साथ ही, अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
ड्रोन मरम्मत करने वाले मैकेनिक भी अब पुलिस के रडार पर रहेंगे. मैकेनिकों को भी थाने में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि पकड़ से बाहर न जा सके. पहले बिना सूचना ड्रोन से वीडियो शूट किए जाते थे, लेकिन अब बिना अनुमति ऐसा करना कानूनी अपराध होगा.
शादी-विवाह में भी लागू होंगे नियम
शादी, बारात या किसी अन्य सामाजिक कार्यक्रम में ड्रोन उड़ाने से पहले भी थाने को लिखित सूचना देनी होगी. अनुमति मिलने पर ही ड्रोन उड़ाया जा सकेगा. बिना रजिस्ट्रेशन और अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, और गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी हो सकती है.