बहराइच हिंसा केस में अब्दुल हमीद समेत 10 दोषी करार, 11 दिसंबर को सजा का ऐलान
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Bahraich News: बहराइच जिले के महराजगंज बाजार में 13 दिसंबर 2024 को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में कोर्ट ने अब्दुल हमीद समेत 10 लोगों को दोषी करार दिया है. अब इस मामले में 11 दिसंबर को सजा का ऐलान होगा.
इस घटना में आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 191(2) 191(3), 190, 103(2) 249, 61(2) के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. इस घटना के बाद से पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी सहित 13 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था और एनएसए तक की कार्रवाई की गयी थी. तकरीबन 13 माह तक चली सुनवाई एवं ट्रायल के बाद आखिरकार राम गोपाल मिश्रा के परिजनों को न्याय मिलता नजर आ रहा है.
इन्हें कोर्ट ने माना दोषी
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने इस मामले में अब्दुल हमीद, सरफराज, मोहम्मद तालिब, फहीम, जीशान, मोहम्मद सैफ, जावेद, सोएब खान, ननकऊ और मारूफ अली सहित 10 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सज़ा पर फैसला सुनाने के लिए 11 दिसम्बर का दिन मुक़र्रर किया है. महाराजगंज में हुई रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में कठोर कार्रवाई का निर्देश भी दिया था. सबूतों और गवाहों के बयान के मद्देनजर इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है. इस घटना के बाद से ही लोगों की निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई है.
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अमित तिवारी, News18 Hindi के डिजिटल विंग में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. वर्तमान में अमित उत्तर प्रदेश की राजनीति, सामाजिक मुद्दों, ब्यूरोक्रेसी, क्राइम, ब्रेकिंग न्यूज और रिसर्च बेस्ड कवरेज कर रहे हैं. अख़बार…और पढ़ें