ऑनर किलिंग केस में माता-पिता दोषी, कोर्ट ने दी आजीवान कारावास की सजा

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ऑनर किलिंग केस में माता-पिता दोषी, कोर्ट ने दी आजीवान कारावास की सजा


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रिपोर्ट की अनुसार, बेटी ज्योति यादव अपने माता-पिता की इच्छा के खिलाफ दूसरे समुदाय के युवक से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार के लोग इसके लिए तैयार नहीं थे. जांच में सामने आया कि हत्या के बाद शव को उस जगह दफनाया गया, जहां परिवार अपने पशुओं को रखता था. इतना ही नहीं जांच को गुमराह करने के लिए शव पर पशुओं का गोबर-मल भी लगाया गया था.

आगरा: अपर जिला न्यायाधीश जहेंद्र पाल सिंह की अदालत ने मैनपुरी के एक दंपती को अपनी 24 वर्षीय बेटी की गला घोंटकर हत्या करने और शव को खेत में दफनाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही उनपर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है, तो वहीं मृतका के तीन भाईयों को सबूत न होने के आभाव में निर्दोश करार दिया गया.

दूसरे समुदाय में करना चाहती थी शादी

रिपोर्ट की अनुसार, बेटी ज्योति यादव अपने माता-पिता की इच्छा के खिलाफ दूसरे समुदाय के युवक से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार के लोग इसके लिए तैयार नहीं थे.

शव को पशुओं के बाड़े में दफनाया

जांच में सामने आया कि हत्या के बाद शव को उस जगह दफनाया गया, जहां परिवार अपने पशुओं को रखता था. इतना ही नहीं जांच को गुमराह करने के लिए शव पर पशुओं का गोबर-मल भी लगाया गया था. मुकदमे के दौरान ज्योति के माता-पिता ने दावा किया कि उसने आत्महत्या की थी.

आजीवन कारावास

जांच के बाद अदालत ने माता-पिता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी, जबकि भाइयों को बरी कर दिया.

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Vivek Kumar

विवेक कुमार एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें मीडिया में 10 साल का अनुभव है. वर्तमान में न्यूज 18 हिंदी के साथ जुड़े हैं और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की लोकल खबरों पर नजर रहती है. इसके अलावा इन्हें देश-…और पढ़ें

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