अफसरों को बनाती थी टारगेट, फिर ऐसे ऐंठती थो मोटी रकम, महिला वकील के खिलाफ FIR
Agency:News18 Uttar Pradesh
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Lucknow News: लखनऊ की महिला वकील शालिनी पर अधिकारियों को झूठे मामले में फंसाकर पैसे ऐंठने के आरोप में FIR दर्ज हुई है. बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने जांच के बाद शालिनी का पंजीकरण रद्द कर 50 हजार का जुर्माना ल…और पढ़ें
Lucknow News: महिला वकील के खिलाफ लखनऊ में FIR
हाइलाइट्स
- महिला वकील पर झूठे मामले में फंसाकर पैसे ऐंठने का आरोप
- बार काउंसिल ने वकील शालिनी शर्मा पर 50 हजार का जुर्माना लगाया
- दीपक कुमार की शिकायत पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ
लखनऊ. राजधानी लखनऊ में एक महिला वकील पर अधिकारियों को झूठे मामले में फंसाकर रुपए ऐंठने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया गया है. बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में मामले की सुनवाई के बाद आरोप सही पाए जाने के बाद महिला वकील का पंजीकरण रद्द करते हुए 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. साथ पुलिस ने सहायक अभियोजन अधिकारी की तहरीर पर महिला वकील के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर गोमतीनगर पुलिस जांच में जुटी है.
बता दें कि सहारनपुर की वकील शालिनी के खिलाफ वाराणसी के सहायक अभियोजन अधिकारी दीपक कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप था कि शालिनी ने अपनी और दीपक की शादी का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया था. सर्टिफिकेट में 2 जनवरी 2001 को दीपक और शालिनी की शादी दिखाई गई थी. जिसके बाद बार कॉउंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश में इसकी सुनवाई हुई. जांच में सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया. जिसके बाद दीपक की शिकायत पर बार काउंसिल ने वकील शालिनी शर्मा पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
ऐसे हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा
दीपक ने बताया कि 20 दिसंबर 2024 को उन्हें सहारनपुर से पता चला कि शालिनी की शादी वहां पर रजिस्टर्ड नहीं है. उन्होंने बताया कि शालिनी ने रुपये ऐंठने की नीयत से फर्जी दस्तावेज दिए थे. इसके बाद बार काउंसिल ने मामले की जांच करवाई तब फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ. दीपक कुमार के मुताबिक प्रयागराज के जॉर्ज टाउन में उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया गया था. इसके बाद एक वकील के माध्यम से उनसे 10 लाख रुपए की डिमांड की गई. उस वक्त दीपक कुमार की वाइफ प्रेग्नेंट थीं. इज्जत बचाने के लिए उन्होंने पैसे दे दिए. इसके बाद उन्हें फिर कॉल आया और 35 लाख रुपए की डिमांड की. जब उन्होंने मना किया तो उनके खिलाफ कोर्ट के सहारे शाहजहांपुर के एक होटल में रेप के आरोप का मुकदमा दर्ज कराया गया.
एसपी की जांच में आरोप सिद्ध नहीं हुए
कोर्ट के आदेश के बाद दीपक कुमार पर FIR दर्ज हुई, अक्टूबर 2023 में दीपक कुमार के ऊपर जांच भी बैठी. एसपी शाहजहांपुर की रिपोर्ट में यह बात निकलकर सामने आई कि दीपक कुमार का ट्रांसफर जून 2023 में बनारस हो गया था. होटल में भी जाने के साक्ष्य नहीं मिले. आरोप सिद्ध नहीं होने पर फाइनल रिपोर्ट लगाकर केस बंद कर दिया गया.
Lucknow,Uttar Pradesh
February 07, 2025, 11:54 IST