मुफ्त में नहीं काटा बाल, तो बिजली विभाग ने थमा दिया तीन गुना बिल, बोले- सेवा पानी नहीं करो

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मुफ्त में नहीं काटा बाल, तो बिजली विभाग ने थमा दिया तीन गुना बिल, बोले- सेवा पानी नहीं करो


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सैलून संचालक ने फ्री में बाल काटने से मना कर दिया तो बिजली विभाग ने तीन गुना बिजली बिल थमा दिया. अब विद्युत उपखंड अधिकारी अजय गुप्ता ने संज्ञान लिया है. उन्होंने सैलून संचालक को आश्वासन दिया है कि मामले की गहनता से जांच कराई जाएगी और अगर संविदाकर्मी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी और बिल संशोधित किया जाएगा.

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फ्री में बाल काटने से मना किया तो सैलून संचालक को थमा दिया गया तीन गुना बिजली बिल.

ग्रेटर नोएडाः दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के दनकौर इलाके में बिजली विभाग का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां फ्री में कैंची नहीं चली तो विभाग ने कलम चला दिया. दरअसल, पूरा मामला एक सैलून का है, जहां के संचालक ने बिजली विभाग के एक संविदाकर्मी के बाल मुफ्त में काटने से इंकार कर दिया. इसके बाद तमतमाते हुए कर्मचारी ने बिना मीटर देखे ही उसका तीन गुना बिजली बिल बना दिया. फ्री में सर्विस नहीं मिलने पर संविदा कर्मचारी द्वारा दिया गया बिल अब विभाग के लिए गले की फांस बन गई है. यह पूरी घटना दनकौर के पाटिया चौक की है, जहां सलीम पिछले कई वर्षों से सैलून चलाते हैं.

औसतन सैलून का आता है हर महीने 900 रुपये का बिल
सलीम के मुताबिक उनकी दुकान का बिजली बिल अमूमन 900 रुपये के आसपास आता है. लेकिन इस बार संविदाकर्मी की नाराजगी भारी पड़ गई. बताया जा रहा है कि बुधवार को एक संविदाकर्मी दुकान पर बाल कटाने आया था. जिसे सलीम ने मना कर दिया है. बस इसी बात से तिलमिलाए हुए कर्मी ने शुक्रवार को दुकान पर पहुंचकर बिना कोई मीटर रीडिंग लिए सीधे तीन हजार रुपये का बिल थमा दिया.

सुपरवाइजर ने कहा- सेवा पानी नहीं करोगे तो बिल ऐसी ही आएगा
हालांकि हैरानी तब हुई जब वह इस बात की शिकायत लेकर सुपरवाइजर के पास पहुंचा. वहां सुपरवाइजर ने सैलून संचालक से कहा कि बिजली कर्मचारियों की सेवा-पानी नहीं करोगे तो ऐसे ही बिल आएंगे. वहीं अब विद्युत उपखंड अधिकारी अजय गुप्ता ने संज्ञान लिया है. उन्होंने सैलून संचालक को आश्वासन दिया है कि मामले की गहनता से जांच कराई जाएगी और अगर संविदाकर्मी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी और बिल संशोधित किया जाएगा.

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Prashant RaiChief Sub Editor

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