कुत्ता-बिल्ली पालना है तो लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, नहीं तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना
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PET License Mandatory in Lucknow : आजकल हर किसी को एक पेट पालने का शौक होता है. मगर अब सिर्फ दिखावे के लिए कुत्ता-बिल्ली को नहीं पाल पाओगे. इसके लिए आपको कई नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा. पेट्स को पालने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा और नियम तोड़ने पर जुर्माना व पशु को जब्त किया जा सकता है.
पेट्स पालने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी.
लखनऊ : कुछ लोगों को घर में पालतू जानवर रखना बेहद पसंद होता है. ऐसे में लोग अक्सर शौक पूरा करने के लिए घर में पेट्स ले आते हैं. अगर आप भी कुत्ता-बिल्ली पालना चाहते हैं या आपके पास पहले से ही ये पेट्स हैं तो ये खबर आपको पढ़ लेना चाहिए. दरअसल, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब कुत्ता-बिल्ली पालने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी हो गया है. अगर बिना लाइसेंस पाला तो भारी जुर्माना भरना पड़ेगा.
इतना लगेगा जुर्माना
अब शौक के लिए मनमाने तरीके से कुत्ता-बिल्ली नहीं पाल सकेंगे. पालना है तो नियमों का पालन करना होगा. इसको लेकर शासन की ओर 2004 में बनी उपविधि में संशोधन कर पालतू पशु की अनुज्ञप्ति, नियंत्रण और विनियमन उपविधि, 2025 जारी कर दी गई है. लखनऊ नगर निगम ने यह फैसला लिया है. अगर किसी को बिल्ली या कुत्ता पालना है तो खरीदने के 15 दिन के अंदर-अंदर नगर निगम को इसकी जानकारी देनी होगी. इसके बाद लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, अगर ऐसा नहीं किया तो 1 हजार से 5 हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा.
क्या है रखने का नियम?
इसके साथ ही और भी कई नियम बनाए हैं. बताया जा रहा है कि 200 वर्ग फीट तक के घर में अधिकतम 2 और 300 वर्ग फीट से बड़े घर में अधिकतम 4 पालतू पशु रख सकेंगे. वहीं, 5 से ज्यादा पालतू पशु रखने वालों को पशु शेल्टर बनाना होगा. इसकी अनुमति एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से लेनी पड़ेगी.
पालतू बिल्ली के लिए कम से कम 10 वर्ग फीट जगह जरूरी होगी. कुत्ते-बिल्ली के घर की रोजाना सफाई और कीटनाशक का छिड़काव करना होगा, ताकि आसपास के लोगों को परेशानी न हो. लाइसेंस की वैधता एक साल होगी यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की. अगर समय पर नवीनीकरण नहीं कराया तो अतिरिक्त जुर्माना देना होगा.
क्या बोले अधिकारी?
पशु कल्याण अधिकारी नगर निगम के डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया कि शासन ने नई उपविधि जारी कर दी है. इसमें अब कुत्तों के साथ बिल्ली को भी शामिल किया गया है. नगर निगम की ओर से जो फीस तय की गई थी उस मंजूर कर दिया है.
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Kavya Mishra is a Senior Sub Editor at News18 Hindi with over seven years of experience in digital and print journalism. She is part of the regional editorial team, covering Uttar Pradesh, Uttarakhand, Haryana …
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