क्या PCS ज्योति मौर्य के पति को मिलेगा गुजारा भत्ता? क्या कहता है कानून, छिड़ी नई बहस
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PCS Jyoti Maurya Husband Alok Alimony Controversy : पीसीएस अफसर ज्योति मौर्या फिर से चर्चा में है. उनके पति आलोक मौर्या ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करके गुजारे भत्ते की मांग की है. कोर्ट ने ज्योति मौर्…और पढ़ें
PCS ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्या ने मांगा गुजारा भत्ता, कितना मजबूत है उनका दावा?
हाइलाइट्स
- ज्योति मौर्या के पति आलोक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुजारा भत्ता के लगाई याचिका.
- हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ज्योति मौर्या को नोटिस जारी मांगा जवाब.
जानकारों का कहना है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 में इसका जिक्र है. अगर कोई पति अपना खर्च चलाने में असमर्थ है और अगर वह पत्नी से कानूनी लड़ाई की फीस भी नहीं दे पा रहा है, तो उसे दोनों का भुगतान किया जा सकता है. यानी पति को पत्नी से भरण-पोषण की मांग करने का कानूनी अधिकार है. अगर पत्नी कमाई में सक्षम है तो धारा- 25 के तहत भी पति गुजारा भत्ता और भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार रखता है. ‘भरण-पोषण’ शब्द के अंतर्गत खाना-पीना, रहने की व्यवस्था, कपड़े, बीमारी आदि पर खर्च होने वाली रकम शामिल है.
फैमिली कोर्ट आजमगढ़ ने खारिज कर दी अर्जी
हाईकोर्ट में अपील 77 दिनों की देरी से प्रस्तुत की गई
इसके खिलाफ प्रथम अपील हाईकोर्ट में दाखिल की गई है. यह अपील 77 दिनों की देरी से प्रस्तुत की गई और इस देरी को माफ करने का आवेदन दिया गया है. कहा गया है कि डिक्री की अनुपलब्धता के कारण दाखिले में देरी से छूट दी जाए. हाईकोर्ट ने आवेदनों और अपील पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. अपीलकर्ता को रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से तामील के लिए एक सेट के साथ प्रक्रिया शुल्क जमा करने को कहा है. कोर्ट ने 4 जनवरी, 2025 के परिवार अदालत के आदेश का अंग्रेजी अनुवाद भी दाखिल करने को भी कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त, 2025 को होगी.

An accomplished digital content creator and Planner. Creating enhanced news content for online and social media. Having more than 10 years experience in the field of Journalism. Done Master of Journalism from M…और पढ़ें
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