Sambhal News : संभल सांसद के घर सात महीने बाद जली बत्ती, जाना पड़ा हाईकोर्ट

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Sambhal News : संभल सांसद के घर सात महीने बाद जली बत्ती, जाना पड़ा हाईकोर्ट


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Sambhal News in hindi : यूपी के संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर सात महीने बाद बिजली आ गई है. हाईकोर्ट के आदेश पर उनका कनेक्शन जोड़ा गया है. ये मामला शुरू से ही काफी हलचल वाला रहा.

संभल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क.

हाइलाइट्स

  • सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर सात महीने बाद बिजली आई.
  • हाईकोर्ट के आदेश पर 6 लाख जुर्माना भरने के बाद कनेक्शन जोड़ा गया.
  • बिजली चोरी के आरोप में सांसद पर 1.91 करोड़ का जुर्माना था.

संभल. यूपी के संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर सात महीने बाद बिजली जली है. बिजली चोरी में फंसे सांसद की बिजली महकमे ने कनेक्शन काट कर भारी भरकम जुर्माना लगाया था. हाईकोर्ट के आदेश पर सांसद ने छह लाख जुर्माना जमा किया, जिसके बाद बिजली महकमे ने सांसद का बिजली कनेक्शन जोड़ दिया है. सांसद जियाउर्रहमान बर्क के आवास पर बिजली चोरी पकड़े जाने के बाद उन पर 1 करोड़ 91 लाख रुपये के भारी जुर्माना लगाया गया था. इस जुर्माने के खिलाफ सपा सांसद हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां से उनको राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए 1 करोड़ 91 रुपये की जगह 6 लाख का जुर्माना भरने को कहा था. इस आदेश के बाद संभल सांसद की ओर से 6 लाख रुपये का ड्राफ्ट संभल बिजली घर में जमा कर दिया गया है. इस भुगतान के बाद पिछले 6 महीने से कटी हुई सांसद के घर की बिजली को अब जोड़ दिया गया है.

ऐसे पकड़ में आया केस

मामला पिछले साल 19 दिसंबर 2024 का है, जब बिजली विभाग ने सांसद के दीपा सराय स्थित आवास पर छापेमारी की थी. जांच में 16 किलोवाट बिजली की खपत पाई गई, जबकि पिछले छह महीनों में स्मार्ट मीटर में जीरो यूनिट खपत दर्ज थी. विभाग ने बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. गड़बड़ी पकड़े जाने के बाद बिजली विभाग ने सांसद बर्क के घर का कनेक्शन तुरंत काट दिया गया था और उनके खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया.

संभल बिजली विभाग ने सांसद बर्क को इस जुर्माने की राशि जमा करने के लिए नोटिस भी दिया और कई बार भुगतान के लिए समय-सीमा भी बढ़ाई थी, लेकिन राशि जमा नहीं की गई थी. उधर, सांसद ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी. 3 जून 2025 को कोर्ट ने 1.91 करोड़ रुपये की मांग को मनमाना ठहराते हुए इसे खारिज कर दिया और अंतरिम उपाय के तौर पर 6 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया.

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