बिना टिकट ₹500 और भीख मांगने पर ₹2000 का फाइन, ट्रेन में थूका या सिगरेट पी तो…

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बिना टिकट ₹500 और भीख मांगने पर ₹2000 का फाइन, ट्रेन में थूका या सिगरेट पी तो…


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भारतीय रेलवे ने ट्रेनों और स्टेशन परिसर में अपराधों पर नकेल कसने के लिए अपने दंड प्रावधानों में बड़ा और सख्त बदलाव किया है. मुरादाबाद रेल मंडल के सीनियर डीसीएम महेश यादव के अनुसार, अब बिना टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना 250 से बढ़ाकर 500 रुपये (प्लस वास्तविक किराया) कर दिया गया है. इसके अलावा रेलवे परिसर में भीख मांगने, अवैध रूप से सामान बेचने और धूम्रपान (Smoking) करने पर सीधे 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. नशे में हंगामा करने या थूकने पर जुर्माना राशि 5,000 रुपये तक कर दी गई है.

Railway Rule: रेलवे प्रशासन द्वारा बिना टिकट एवं अनियमित यात्राओं सहित विभिन्न रेलवे अपराधों पर संशोधन दंड प्रावधान में बदलाव हुए हैं. ऐसे में यदि कोई बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा जाता है. तो उसे 500 जुर्माना देना होगा. इसके अलावा रेलवे परिसर में कोई भीख मांगता पकड़ा जाएगा तो 2000 का जुर्माना देना होगा. ऐसे में अन्य कई ऐसे नियम है जिन्हें फॉलो न करने पर अलग-अलग जुर्माने का प्रावधान है.

मुरादाबाद रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और स्टेशन परिसर की गरिमा बनाए रखने के लिए नए दंड प्रावधान लागू किए हैं. रेलवे का उद्देश्य सिर्फ जुर्माना वसूलना नहीं बल्कि एक अनुशासित और सुरक्षित यात्रा को विकसित करना है.उनका कहना कि अब बिना टिकट यात्रा करने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. साथ ही किराए का भुगतान अलग से करना होगा. रेलवे परिसर में भीख मांगते पकड़े जाने पर 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

लाखों यात्री करतें है सफर

वहीं सीनियर डीसीएम महेश यादव का कहना है. कि मुरादाबाद मंडल में हर दिन लाखों यात्री सफर करते हैं. कई बार बिना टिकट यात्रा और परिसर में भीख मांगने जैसी घटनाओं से आम यात्रियों को असुविधा होती है. नए नियम से न केवल रेलवे की आय बढ़ेगी बल्कि स्टेशनों पर सुरक्षा और स्वच्छता का माहौल भी बेहतर होगा. उन्होंने कहा हमारा पहला प्रयास जागरूकता है. टिकट काउंटर UTS ऐप ऑनलाइन टिकट लेकर अपनी यात्रा सही से कर सके.इसके अलावा मशीनों की संख्या भी बढ़ाई गई है ताकि कोई भी यात्री मजबूरी में बिना टिकट न चले.इन नियमों से रेलवे की व्यवस्था सुधरेगी साथ ही यात्री को बिना किसी परेशानी के रेलवे की सुविधाएं मिलेंगी.

क्या हुए बदलाव

पहले बिना टिकट यात्रा करने पर यात्रा के किराए के साथ न्यूनतम 250  रुपए जुर्माना लिया जाता था. अब नए नियम के तहत इसे बढ़ाकर दोगुना यानी न्यूनतम 500 जुर्माना प्लस वास्तविक किराया कर दिया गया है. इसके अलावा, दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक किए गए टिकट (ट्रांसफर टिकट) पर यात्रा करने पर टिकट भी जब्त हो सकता है.

रेलवे परिसर या ट्रेनों में भीख मांगने पर पहले और अब के नियम-

पहले रेलवे परिसर या बोगियों में भीख मांगना प्रतिबंधित था. लेकिन जुर्माने की राशि बहुत कम थी या मुख्य रूप से चेतावनी/हिरासत की कार्रवाई होती थी.अब नए नियम के तहत नए संशोधनों के तहत भीख मांगने पर अब 2,000 रुपए तक का सीधा अर्थदंड (जुर्माना) लगाया जा सकता है. बार-बार उल्लंघन करने पर जेल भी हो सकती है.

अवैध रूप से सामान बेचना बिना लाइसेंस फेरी लगाने पर ये है नए और पुराने नियम

पहले अनधिकृत वेंडिंग पर मामूली जुर्माना लगता था. नए नियम के तहत बिना अनुमति ट्रेन या स्टेशनों पर सामान बेचने वालों पर भी अब 2,000 रुपय का जुर्माना लगाया जाएगा.  महिला कोच में पुरुषों का अनधिकृत प्रवेश पर भी लगेगा जुर्माना. पहले इस उल्लंघन पर सख्त जुर्माना तो था. लेकिन प्रवर्तन कमजोर था. अब नए नियम के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित कोच या सीटों पर यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों पर अब 2,500 तक का भारी जुर्माना लगेगा और उन्हें कोच से तुरंत उतार दिया जाएगा.

धूम्रपान करने पर भी लगेगा जुर्माना

पहले ट्रेन या स्टेशन पर धूम्रपान करने पर 100 रुपए से 200 का मामूली चालान कटता था. अब नए नियम के तहत इसे बेहद कड़ा करते हुए जुर्माना राशि को सीधे 2,000 रुपए कर दिया गया है.

नशे की हालत में उपद्रव करना या थूकना पड़ेगा महंगा.

नशे की हालत में उपद्रव करना या थूकना महंगा पड़ेगा. अब नए नियम के तहत पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना और दोबारा यही गलती करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना व कारावास (जेल) की सजा का प्रावधान है.

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Deep Raj DeepakSub-Editor

Deep Raj Deepak working with News18 Hindi (hindi.news18.com/) Central Desk since 2022. He has strong command over national and international political news, current affairs and science and research-based news. …और पढ़ें



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