यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह समेत 15 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, जानिए मामला

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यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह समेत 15 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, जानिए मामला


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Ballia News: उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह समेत 15 लोगों के खिलाफ बलिया की सीजेएम कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. 10 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में …और पढ़ें

यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह समेत 15 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, जानिए मामलाLucknow News: यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह
बलिया. उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 10 साल पुराने मामले ने फिर से सुर्खियां बटोरी हैं. यूपी के परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह सहित 15 लोगों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. यह मामला 2015 का है, जब माल गोदाम चौराहे पर सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध करने और जिला प्रशासन द्वारा लागू धारा 144 के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगा था. कोर्ट ने नगर कोतवाली पुलिस को वारंट का पालन सुनिश्चित करने और आरोपियों को गिरफ्तार कर पेश करने का निर्देश दिया है.
सितंबर 2015 में बलिया नगरपालिका में टेंडर को लेकर एक विवाद ने तूल पकड़ा था. इस दौरान समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मंत्री नारद राय और नगरपालिका चेयरमैन साधना गुप्ता के प्रतिनिधि लक्ष्मण गुप्ता के बीच तनातनी हो गई थी. विवाद बढ़ने पर शहर में धरना-प्रदर्शन और बाजार बंद जैसी घटनाएं हुईं. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी थी, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जमा करना और रास्ता अवरुद्ध करना प्रतिबंधित था.

सितंबर 2015 का है पूरा मामला

इसी दौरान, 9 सितंबर 2015 को तत्कालीन ओक्डेनगंज चौकी प्रभारी सत्येंद्र राय ने नगर कोतवाली में दयाशंकर सिंह सहित 17 नामजद और 100-150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. आरोप था कि इन लोगों ने माल गोदाम चौराहे पर सड़क जाम कर सार्वजनिक आवागमन को बाधित किया और प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन किया. इस मामले में दो आरोपियों ने 2016 में जमानत हासिल कर ली थी, लेकिन शेष 15 आरोपी, जिनमें दयाशंकर सिंह शामिल हैं, कोर्ट में पेश नहीं हुए.

कोर्ट का आदेश

मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेश कुमार पांडेय ने सोमवार को आदेश जारी कर पुलिस को निर्देश दिया कि वह सभी 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करे. यह वारंट 10 साल बाद जारी किया गया है, जिसने स्थानीय और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है. कोतवाली पुलिस को इस आदेश का तामिला करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

दयाशंकर सिंह का पक्ष

परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इस मुकदमे की कोई पूर्व जानकारी नहीं थी. उन्होंने कहा, “मुझे इस मामले के बारे में कोई नोटिस नहीं मिला. यह पुराना मामला है, और हम इसका कानूनी रूप से सामना करेंगे.” सिंह ने इस मुकदमे को राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताने से इनकार किया, लेकिन यह जरूर कहा कि वह कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं और उचित कानूनी कदम उठाएंगे.

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Amit Tiwariवरिष्ठ संवाददाता

Principal Correspondent, Lucknow

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