गौतमबुद्ध नगर में कर रहे हैं फूड बिजनेस तो तुरंत कीजिए ये काम….वरना लग सकता है लाखों रुपये का जुर्माना

0
गौतमबुद्ध नगर में कर रहे हैं फूड बिजनेस तो तुरंत कीजिए ये काम….वरना लग सकता है लाखों रुपये का जुर्माना


Last Updated:

Gautam Buddh Nagar: गौतमबुद्ध नगर में यदि आप रेस्टोरेंट या फूड व्यवसाय करने का सोच रहे हैं या पहले से ही चला रहे हैं, तो खाद्य सुरक्षा विभाग ने रजिस्ट्रेश व लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है. नहीं कराने पर भारी …और पढ़ें

X

जानकारी देते अधिकारी

हाइलाइट्स

  • गौतमबुद्ध नगर में फूड व्यवसाय के लिए लाइसेंस अनिवार्य
  • लाइसेंस न होने पर 10 लाख का जुर्माना
  • रजिस्ट्रेशन न होने पर 2 लाख का जुर्माना

गौतम बुद्ध नगर:- उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अगर आप रेस्टोरेंट खोलने या फूड व्यवसाय करने का सोच रहे हैं या फिर पहले से चला रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेना अब अनिवार्य हो गया. अब आप बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकते है. इसके लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने सभी फूड कारोबारियों को 31 मई तक हर हाल में रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेने के निर्देश दिए हैं. इस निर्धारित अवधि में सभी फूड कारोबारियों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकरण या लाइसेंस न होने पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा.

सहायक आयुक्त ने दी जानकारी
सहायक आयुक्त सर्वेश मिश्रा ने बताया कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है. गौतम बुद्ध नगर जिले में जिन संस्थान का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम है. उनको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. जबकि 12 लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले संस्थान को लाइसेंस जारी किया जाता है.

37634 छोटे बड़े दुकानदार रजिस्टर्ड
गौतम बुद्ध नगर जिले में 37634 छोटे बड़े दुकानदार विभाग में रजिस्टर्ड है. इसमें ढाबा, ठेला, रेहड़ी से लेकर बड़े होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य निर्माण इकाइयों को शामिल किया गया है. फूड विभाग की टीम कैंप लगाकर कारोबारियों को ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की सुविधा दे रही है.

6016 लोगों ने लिया लाइसेंस
सर्वेश मिश्रा ने आगे बताया कि हाल ही में 6016 लोगों ने लाइसेंस प्राप्त किए हैं. जबकि 17000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. 31 मई तक सभी लोगों को लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन करने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं. अभियान के तहत अब तक हजारों फूड कारोबारियों ने पंजीकरण करा लिया है. सहायक आयुक्त ने कहा कि 12 लाख से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों के लाइसेंस न लेने पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा. जबकि 12 लाख से कम का साल में टर्नओवर होने वाले कारोबारियों के रजिस्ट्रेशन ना होने पर 200000 का जुर्माना लगाया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी.

भारत पाकिस्तान की ताज़ा खबरें News18 India पर देखें
homeuttar-pradesh

गौतमबुद्ध नगर में कर रहें हैं फूड बिजनेस, तो तुरंत कर लीजिए ये काम, वरना……



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *