जज साहब पत्नी कोरोना से मर गई… पति की दलील पर कोर्ट को हुआ शक, फिर सुनाया ये फैसला
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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई. पीड़िता की मौत को कोरोना से होने वाला बताकर छिपाया गया था, लेकिन जांच में पता चला कि उसकी हत्या गला घोंटकर की गई…और पढ़ें
दहेज हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा (प्रतीकात्मक तस्वीर)कोरोना कला में हुई थी घटना
दरअसल, 6 जून, 2020 को शिकारपुर निवासी 25 वर्षीय तबस्सुम की उसके ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. शासकीय वकील अमित कुमार त्यागी ने बताया कि आरोपी ने दहेज की मांग को लेकर पीड़िता का गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को बिना पुलिस को सूचना दिए आनन फानन में दफना दिया. वहीं, परिवार ने झूठा दावा किया कि पीड़िता की मौत कोरोना के चलते हुई है.
जांच में हुआ खुलासा
जांच के दौरान पुलिस ने स्थानीय कब्रिस्तान से शव को निकाला और पोस्टमॉर्टम कराया. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि पीड़िता की मौत गला घोंटने से हुई थी. इस सबूत के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया और उसे कठोर सजा सुनाई गई.
न्यायाधीश निशांत सिंगला ने सुनवाई के बाद आरोपी को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 56,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया.
पिछले 5 साल से मीडिया में सक्रिय, वर्तमान में News18 हिंदी में कार्यरत. डिजिटल और प्रिंट मीडिया दोनों का अनुभव है. मुझे लाइफस्टाइल और ट्रैवल से जुड़ी खबरें लिखना और पढ़ना पसंद है.
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