प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा? कोई नहीं, यूपी सरकार दे रही बड़ी राहत, जानिए सब
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Good News: उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों के लाखों प्रापर्टी टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है. सभी 762 नगरीय निकायों में पहली बार एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की जाएगी.
प्रॉपर्टी टैक्स में राहत.
लखनऊ : अगर आप यूपी में रहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स (गृहकर, जलकर और सीवरकर) नहीं जमा करने वाले लाखों लोगों को बड़ी राहत दी है. सरकार पहली बार प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लागू करने जा रही है. इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा मूल टैक्स जमा कर देता है, तो उस पर लगा पूरा ब्याज और सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा. सरकार का उद्देश्य लोगों को राहत देना और लंबे समय से लंबित टैक्स की वसूली करना है.
किन लोगों को मिलेगा फायदा?
यह योजना 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतों यानी प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में लागू होगी. इस योजना का लाभ आम लोगों के साथ-साथ सरकारी विभागों, सरकारी संस्थानों और सरकारी कंपनियों को भी मिलेगा. सरकार ने राहत देते हुए टैक्स की बकाया राशि अधिकतम तीन किस्तों में जमा करने की सुविधा दी है, ताकि लोगों पर एक साथ पूरा भुगतान करने का बोझ न पड़े.
कब तक चलेगी योजना?
ओटीएस योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक लागू रहेगी. हालांकि 15 अगस्त से 14 सितंबर तक निकाय लोगों को योजना की जानकारी देने और जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाएंगे.
कैसे जमा कर सकेंगे पैसा?
- सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए तीन किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी है.
- योजना शुरू होने के 30 दिनों के भीतर कम से कम एक-तिहाई मूल बकाया जमा करना होगा.
- बाकी राशि दो मासिक किस्तों में जमा की जा सकेगी.
- तीन महीने के भीतर पूरा भुगतान करना अनिवार्य होगा.
- ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकेंगे.
- नगर निकाय अपनी वेबसाइट या विशेष पोर्टल पर आवेदन स्वीकार करेंगे.
- लोगों की मदद के लिए हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी.
- आवेदन मिलने के 15 दिनों के भीतर उसका निस्तारण करना होगा.
योजना का लाभ नहीं लिया तो होगी कार्रवाई
सरकार ने साफ कहा है कि जो लोग इस योजना का लाभ नहीं लेंगे, उनके खिलाफ बाद में नियमों के अनुसार सख्त वसूली की कार्रवाई की जाएगी. शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन्होंने योजना लागू होने से पहले अपना पूरा या आंशिक टैक्स जमा कर दिया है, उन्हें कोई धनराशि वापस नहीं मिलेगी. वहीं योजना के सही तरीके से लागू न होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी.
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Kavya Mishra is working with News18 Hindi as a Senior Sub Editor in the regional section (Uttar Pradesh, Uttarakhand, Haryana and Himachal Pradesh). Active in Journalism for more than 7 years. She started her j…और पढ़ें