किसान सम्मान निधि पाने के लिए आवेदन शुरू, इन कागजातों की पडे़गी जरुरत, जानिए पूरी प्रक्रिया
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PM Kisan Samman Nidhi: केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 6000 रुपये सालाना देती है. आवेदन प्रक्रिया शुरू है. कृषि योग्य भूमि वाले किसान आवेदन कर सकते हैं. त्रुटियों के लिए कैंप हैं.
किसान सम्मान निधि.
हाइलाइट्स
- किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन शुरू.
- आवेदन के लिए आधार, पैन, बैंक पासबुक जरूरी.
- कृषि योग्य भूमि वाले किसान ही आवेदन कर सकते हैं.
आदित्य कृष्ण/अमेठी: खेती–किसानी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि देने का काम कर रही है. किसान सम्मान निधि के लिए किसानों के आवेदन एक बार फिर शुरू हो गए हैं. गांव स्तर पर कैंप लगाकर किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है. इसके साथ ही यदि किसान सम्मान निधि में कोई त्रुटि है, तो उसको भी सही कर उन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ दिया जाएगा. किसान सम्मान निधि में किसानों को 6000 की धनराशि साल में तीन किश्तों में मिलती है. इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया को अब शुरू कर दिया गया है, जिससे किसानों को शत प्रतिशत लाभ मिल सके.
जनपद में तीन लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है. किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए कृषि योग्य भूमि होना बेहद आवश्यक है. ऐसे में किसान सम्मान निधि का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनकी कृषि योग्य भूमि है और वह भूमि 2019 के बाद के बैनामे की न हो. उन किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जाएगा.
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आवेदन के लिए इन कागजातों की पढ़ेगी जरूरत
जनपद में यदि कोई किसान किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसके लिए उसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी, मोबाइल नंबर के साथ अपना आवेदन करना होगा. आवेदन के दौरान किसानों को ई केवाईसी और किसान कार्ड आईडी बनवाना अनिवार्य होगा. इसके बाद किसानों को उसका लाभ दिया जाएगा.
जनपद के उप कृषि निदेशक सत्येंद्र कुमार ने लोकल 18 से बातचीत में बताया कि किसान सम्मान निधि सरकार की महत्वपूर्ण योजना है. किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए गांव स्तर पर हमने कैंप लगवाने शुरू कर दिए हैं. गांव स्तर पर कैंप लगवाने के बाद किसानों को इस किसान सम्मान निधि के लिए अपने आवेदन करने होंगे. इस कैंप में किसानों को जो त्रुटियां हैं वह भी वह सही करा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं. आवेदन के बाद तहसील स्तर पर तहसील स्तर से कृषि निदेशक कार्यालय स्तर पर कृषि निदेशक कार्यालय से लखनऊ फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पर यह चला जाता है. उसके बाद से किसानों को लाभ मिलना शुरू हो जाता है. मेरी किसानों से अपील है कि इस योजना से लाभांवित नहीं हैं, वह लाभ ले सकते हैं.