Good News: अपना वाटर ब्रांड लॉन्च करने का मौका! अब बिना BIS के शुरू करें पानी का बिजनेस, सरकार ने खोले रास्ते
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Bareilly News: अब पानी का बिजनेस शुरू करना आसान हो गया है क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार ने बीआईएस हॉलमार्क की अनिवार्यता हटा दी है. अब लोग बिना बीआईएस मार्क के भी अपने नाम से पानी की फैक्ट्री खोल सकते हैं और व्यापार शुरू कर सकते हैं.
बीआईएस की अनिवार्यता अब नहीं
जिला बरेली खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी अपूर्व श्रीवास्तव ने लोकल 18 से बातचीत में बताया कि पहले पानी के व्यापार में बीआईएस हॉलमार्क अनिवार्य था, लेकिन अब इसे एसएसआई के तहत खत्म कर दिया गया है. पहले पानी का बिजनेस शुरू करने के लिए बीआईएस के साथ 1,36,000 रुपये का सरकारी शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब यह मानक खत्म कर दिया गया है और सरकार की नई नीति के तहत व्यापारियों के लिए पानी का बिजनेस शुरू करना आसान हो गया है.
बीआईएस मार्क यह बताता है कि बाजार में बिकने वाला पानी सुरक्षित और गुणवत्ता के मानक के अनुसार है या नहीं. इससे ग्राहक को यह जानकारी मिलती है कि जो पानी वे उपयोग कर रहे हैं वह सुरक्षित है और सरकार के मानक अनुसार है. यही वजह थी कि पहले बिजनेस शुरू करने से पहले बीआईएस हॉलमार्क जरूरी था.
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बिना BIS के कैसे शुरू करें बिजनेस?
अगर आप पानी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो अब इसे ऑनलाइन आसान तरीके से अप्लाई किया जा सकता है. इसके लिए आवश्यक है कि आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन और GST हो, FSSAI लाइसेंस हो, फैक्ट्री का लेआउट तैयार हो, जल परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो, Plant Machinery और सेटअप का विवरण तैयार हो, मालिक या साझेदार का आईडी प्रमाण हो और बिजली या किराया समझौता मौजूद हो. इन सबके बाद आप आसानी से अपना पानी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और महीने में अच्छी कमाई कर सकते हैं.

पिछले 5 साल से मीडिया में सक्रिय, वर्तमान में News18 हिंदी में कार्यरत. डिजिटल और प्रिंट मीडिया दोनों का अनुभव है. मुझे लाइफस्टाइल और ट्रैवल से जुड़ी खबरें लिखना और पढ़ना पसंद है.
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