Lucknow News: फर्जी डिग्री मामले में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

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Lucknow News: फर्जी डिग्री मामले में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत


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Lucknow News: फर्जी डिग्री के आरोपों वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को भी बरकरार रखा, जिससे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को कानूनी राहत मिली है.

UP के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का फाइल फोटो

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सुप्रीम कोर्ट से फर्जी डिग्री मामले में बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवाल उठाए गए थे. शीर्ष अदालत ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को भी बरकरार रखा है, जिसमें याचिका को पहले ही खारिज कर दिया गया था. दरअसल, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि केशव प्रसाद मौर्य ने नामांकन के दौरान फर्जी डिग्री का उपयोग किया था. इस पर हाईकोर्ट ने मामले में कोई तथ्यात्मक आधार न पाते हुए याचिका खारिज कर दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही मानते हुए याचिका को निराधार करार दिया है, जिससे डिप्टी सीएम को बड़ी कानूनी राहत मिल गई है. यह फैसला राजनीतिक और कानूनी दोनों ही दृष्टिकोण से केशव मौर्य के लिए अहम माना जा रहा है.

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अभिजीत चौहान

न्‍यूज18 हिंदी डिजिटल में कार्यरत. वेब स्‍टोरी और AI आधारित कंटेंट में रूचि. राजनीति, क्राइम, मनोरंजन से जुड़ी खबरों को लिखने में रूचि.

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फर्जी डिग्री मामले में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सुप्रीम कोर्ट



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