Shahjahanpur News : परिवार के मुखिया की मौत के बाद परिजनों को कैसे मिलेगा किसान सम्मान निधि का लाभ? जानें ये नियम

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Shahjahanpur News : परिवार के मुखिया की मौत के बाद परिजनों को कैसे मिलेगा किसान सम्मान निधि का लाभ? जानें ये नियम


शाहजहांपुर : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है. इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6 हजार रुपए की राशि दी जाती है. यह राशि 2-2 हजार रुपए की तीन समान किस्तों में हर चार महीने के अंतराल पर सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है. यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किया जाता है. इस योजना की शुरुआत 1 फरवरी, 2019 को हुई थी. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जून 2025 में जारी होने की संभावना है.

उपनिदेशक कृषि डॉ. धीरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पिछले 6 वर्षों से चलाई जा रही है. शाहजहांपुर जिले में भी हजारों किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन कई किसान अभी भी इस योजना के लाभ से वंचित हैं. ऐसे किसान जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. कई ऐसे किसान हैं, जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई है. उनके वारिस भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके.

2019 से पहले हो मालिकाना हक
जिन किसानों के नाम वर्ष 2019 या उससे पहले से भूमि दर्ज है, वे इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं. उन किसानों को फार्मर रजिस्ट्री करानी होगी. इसके बाद वे पूरी तरह से पात्र हो जाएंगे और भारत सरकार के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. किसान अपने मोबाइल फोन से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए किसानों को आधार, पासबुक और आधार से लिंक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी क्योंकि रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. जिसके बाद फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण हो जाएगी. अगर आपकी पैतृक संपत्ति है और 2019 के बाद भी आपके नाम नामांतरण हुआ है तो भी आप योजना के लिए पात्र हो सकते हैं. लेकिन अगर आपने बैनामे के जरिए भूमि खरीदी है तो भूमि आपके नाम वर्ष 2019 से पहले से दर्ज होनी चाहिए.

लाभ के लिए कैसे करें आवेदन
सबसे पहले किसान फार्मर रजिस्ट्री कराएं. फार्मर रजिस्ट्री करने के बाद किसान भारत सरकार के पोर्टल पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए किसानों को आधार, पासबुक और खतौनी की आवश्यकता होगी. ऑनलाइन आवेदन करने के बाद तहसीलदार के पोर्टल पर जाएगा. इसके बाद तहसीलदार भूमि का सत्यापन करेंगे और फिर वह रिक्वेस्ट जिले पर फॉरवर्ड हो जाएगी. यहां आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा और भारत सरकार के पोर्टल पर चला जाएगा. फिर जैसे ही अगली किस्त रिलीज की जाएगी, किसानों को उसका लाभ मिलेगा.

मृतक किसान वारिस कैसे लें लाभ
वर्ष 2019 के बाद जिन किसानों के परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई है और उनके वारिस को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वे सबसे पहले तहसील से भूमि नाम ट्रांसफर कराएं. नाम ट्रांसफर करने के बाद अगर मृत किसान के दो बेटे हैं और दोनों अलग रह रहे हैं तो ऐसे में वे दोनों बेटे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र होंगे.

कौन ले सकता है योजना का लाभ?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लघु और सीमांत किसानों के लिए चलाई जा रही है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कौन-कौन से किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं. उपनिदेशक कृषि डॉ. धीरेंद्र सिंह ने बताया कि अगर किसान आयकर दाता, डॉक्टर, जनप्रतिनिधि, चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रोफेसर है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है.



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