उद्योग लगाने पर सरकार दे रही 5 करोड़ की सब्सिडी, बस पूरा करना होगा ये मानक, जाने योजना
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जिला उद्यान अधिकारी संदीप कुमार गुप्ता बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 में प्रख्यापित हुई थी. जो 5 वर्षों के लिए चल रही है और 2028 तक चलेगी. इस योजना के तहत यदि कोई भी अपना खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग स्थापित कर रहा हो चाहे फल, सब्जी, दुग्ध, अनाज, अंडा, मांस, मछली, रेडी टू ईट, पास्ता, बिस्किट, नूडल्स या किसी भी अनाज जैसे दाल, चावल इत्यादि कोई भी खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो इसमें 5 करोड रुपए का सब्सिडी मिलेगी जो लागत का 35% है. जिसमें आपको 15 करोड रुपए उद्यान विभाग द्वारा दिया जाएगा जिसमें आप अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं.
मऊः जिले में अपना कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो सरकार द्वारा 5 करोड़ का सब्सिडी मिल रहा हैं. हालांकि इस योजना में 15 करोड़ का 35% सब्सिडी 5 करोड़ आप को मिलेगा जिसमें आपको 10 करोड रुपए ही सरकार को जमा करना है. इस मिल रहे अनुदान से अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं. आइए जानते है कैसे इस योजना का लाभ ले और क्या इसके सही मानक है.
लोकल 18 से बात करते हुए जिला उद्यान अधिकारी संदीप कुमार गुप्ता बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 में प्रख्यापित हुई थी. जो 5 वर्षों के लिए चल रही है और 2028 तक चलेगी. इस योजना के तहत यदि कोई भी अपना खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग स्थापित कर रहा हो चाहे फल, सब्जी, दुग्ध, अनाज, अंडा, मांस, मछली, रेडी टू ईट, पास्ता, बिस्किट, नूडल्स या किसी भी अनाज जैसे दाल, चावल इत्यादि कोई भी खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो इसमें 5 करोड रुपए का सब्सिडी मिलेगी जो लागत का 35% है. जिसमें आपको 15 करोड रुपए उद्यान विभाग द्वारा दिया जाएगा जिसमें आप अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं.
सोलर पैनल लगाने पर मिलेगा 90% की छूट
उद्यान अधिकारी ने बताया कि यदि आप 75 केवीए का सोलर पैनल लगाते हैं तो पुरुष किसानों को 50% की अतिरिक्त छूट मिलेगी. यदि महिला उद्यमियों है तो उसे 90% की छूट मिलेगी. इस प्रकार यदि कोई महिला उद्यमी अपना बड़ा उद्योग स्थापित करती है तो सब्सिडी का 5 करोड़ और सोलर पैनल का 90% की सब्सिडी में छूट मिलेगी. इस योजना के तहत भूमि खरीद के लिए स्टांप में भी छूट मिलती है या यदि किसी इंडस्ट्रियल एरिया में भूमि आवंटित करते हैं तो वहां भी आपको छूट मिलेगी. यदि आप प्रदेश के बाहर से कच्चा माल का इंपोर्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्ट में भी आपको छूट मिलेगी.
लागत का 35% मिलेगा सब्सिडी
यदि आप कोई अपना बड़ा उद्योग स्थापित करते हैं तो उसके लिए आपको लगभग एक बीघा की जमीन पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए. हालांकि हर उद्योग स्थापित करने के लिए अलग-अलग मानक का निर्धारित की गई है आपको मानक के अनुरूप ही भूमि को आवंटित करना होगा. ऐसे में यदि आप बेरोजगार हैं या कोई छोटा रोजगार कर रहे हैं तो अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं इसके लिए उद्यान विभाग द्वारा आपको 15 करोड रुपए का अनुदान दिया जाएगा जिसमें लागत का 35% का 5 करोड़ सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा.
हाईवे के आसपास होना चाहिए भूमि
इस योजना को लाभ लेने के लिए आपको मानक के अनुसार कार्य करना होगा यदि आप अपना उद्योग स्थापित करते हैं. यह हाईवे के आसपास या ऐसे स्थान पर आपका भूमि होना चाहिए. जहां बड़े वाहन आसानी से पहुंच सके और संभवत पिच रोड पर आपकी भूमि होनी चाहिए. आपके पास तैयार किए गए प्रोजेक्ट का 10% पैसा होना चाहिए क्योंकि यदि आप 10% अपने प्रोजेक्ट का पैसा खुद से लगते हैं तो अन्य पैसे बैंक द्वारा आपको लोन के रूप में दिया जाएगा. जिसका 35% सब्सिडी के रूप में 5 करोड रुपए विभाग द्वारा आपके बैंक खाता में भेज दिया जाएगा.
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मैं रजनीश कुमार यादव, 2019 से पत्रकारिता से जुड़ा हूं. तीन वर्ष अमर उजाला में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया. तीन वर्षों से न्यूज18 डिजिटल (लोकल18) से जुड़ा हूं. ढाई वर्षों तक लोकल18 का रिपोर्टर रहा. महाकुंभ 2025 …और पढ़ें