क्या है PM मातृत्व वंदना योजना, बच्चे के जन्म पर सरकार देती है पैसे? डिटेल्स
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Matritva Vandana Yojana: भारत सरकार की एक ऐसी योजना, जिसमें बच्चे होने पर महिलाओं को पैसे दिए जाते हैं. आइए जानते हैं इस योजना के बारे में किस तरह से लाभार्थियों को लाभ दिया जाता है. इस योजना के लाभार्थियों को क्या-क्या कागज देने होते हैं.
मथुरा: भारत सरकार की एक ऐसी योजना जो बच्चे के जन्म होने के बाद लाभार्थियों को लाभ दिया जाता है. इस योजना के अंतर्गत 5000 रुपए की धनराशि बच्चे पैदा होने पर दी जाती है. यह धनराशि नवजात लड़का पैदा होने पर दो किस्तों में दी जाती है. वहीं दूसरा बच्चा अगर लड़की पैदा होती है, तो उसे 6000 रुपए की धनराशि दी जाती है. इस योजना के अंतर्गत दो किस्तों में ये धनराशि दी जाती है. आइए जानते हैं इस योजना के बारे में किस तरह से लाभार्थियों को लाभ दिया जाता है. इस योजना के लाभार्थियों को क्या-क्या कागज देने होते हैं.
इस योजना से मिलेगा लाभार्थी को प्रोत्साहन
भारत सरकार की प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना बच्चे पैदा होने इसका लाभ प्रसूता और उसके बच्चे को दिया जाता है. इस योजना में 5000 रुपए की सहायता राशि दो किस्तों में आसान रूप में दी जाती है. आइए जानते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में, इस योजना में किस तरह से लाभार्थियों को लाभ दिया जाता है, इसके लिए किन कागजों की जरूरत होती है, किस तरह से इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिला कार्यक्रम अधिकारी ( DPO) योगेंद्र सिंह ने खास जानकारी दी है.
उन्होंने लोकल 18 से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक सरकारी आर्थिक सहायता योजना है, जिसके तहत पहले बच्चे के जन्म पर 5000 रुपए और दूसरे बच्चे के रूप में बेटी होने पर 6000 रुपए की राशि दी जाती है.
किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरुरत
योजना के तहत पहला बच्चा होने पर दो किस्तों में कुल 5000 रुपए की राशि दी जाती है. दूसरा बच्चा (बालिका) यानि दूसरी संतान लड़की होने पर 6000 रुपए की एकमुश्त राशि मिलती है. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण में सुधार करना है. आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो माता का आधार कार्ड, बैंक पासबुक (जो आधार और डीबीटी से जुड़ी हो), एमसीपी कार्ड (मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड) होना जरूरी है.
आवेदन कैसे करें
योजना का लाभ लेने के लिए नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या आशा कार्यकर्ता से संपर्क करना होगा. आप आधिकारिक मातृत्व वंदना पोर्टल के जरिए भी जानकारी ले सकते हैं. आंगनबाड़ी केंद्र या उपस्वास्थ्य केंद्र पर गभर्भावस्था पंजीकरण करवाएं. सुनिश्रित करें कि आपके बैंक खाते में DBT सुविधा उपलब्ध हैं और वह NPCI से जुड़ा है या नही.
अपने आंगनवाड़ी या आशा को निम्नलिखित दस्तावेज दें:
1. मातृ एवं बाल सुरक्षा (MCP) कार्ड
2. आधार कार्ड
3. सूचीबद्ध पात्रता दस्तावेजों में से कोई एक
4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र
5. आंशिक रूप से (40%) या पूर्ण रूप से दिव्यांगता प्रमाण पत्र
6. बीपीएल राशन कार्ड
7. आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) कार्ड
8. ई-श्रम कार्ड
9. किसान सम्मान निधि योजना की लाभार्थी पहचान पत्र
10. मनरेगा (MGNREGA) जॉब कार्ड
11. आय प्रमाण पत्र- परिवार की वार्षिक आय 8 रुपए लाख से कम
12. गर्भवती एवं धात्री आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / आंगनवाड़ी सहायिका / आशा कार्यकर्ता
13. कोई अन्य श्रेणी/दस्तावेज जिसे भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया हो
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आर्यन सेठ, News18 Hindi में डिजिटल डेस्क पर जुड़े हैं और जनवरी 2026 से उत्तर प्रदेश की राजनीति, अपराध, प्रशासन, वायरल और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर खबरें लिखते हैं. जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ल…
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