बस 1 घंटा और… 23 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे आजम खान! सियासी चाल पर नजर

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बस 1 घंटा और… 23 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे आजम खान! सियासी चाल पर नजर


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Azam Khan Release: आजम खान के वकील जुबेर अहमद खान ने बताया कि मोहम्मद आजम खान के कोर्ट से लगभग 55 और बाकी परवाने दूसरे कोर्ट से गए हैं. टोटल के बारे में नहीं बता सकता. कुछ परवाने वहां पहुंच गए हैं.

बस 1 घंटा और... 23 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे आजम खान! सियासी चाल पर नजरआजम खान 23 महीने बाद जेल से आएंगे बाहर.
लखनऊः समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान करीब 23 महीने बाद सीतापुर जेल से आज सुबह सात बजे रिहा होंगे. जेल प्रशासन ने आजम खान की रिहाई को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं. आजम खान सीतापुर से सीधे रामपुर के लिए रवाना होंगे, जहां उनका स्वागत पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा किया जाएगा.

आजम की रिहाई पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
जेल प्रशासन ने सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था भी की है. आजम खान के वकील जुबेर अहमद खान ने बताया कि मोहम्मद आजम खान के कोर्ट से लगभग 55 और बाकी परवाने दूसरे कोर्ट से गए हैं. टोटल के बारे में नहीं बता सकता. कुछ परवाने वहां पहुंच गए हैं. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान सीतापुर जेल में अलग-अलग मामलों में बंद हैं. उनके खिलाफ भूमि कब्जा, सरकारी संपत्ति की हानी और अन्य आरोप शामिल हैं. इन मामलों में कुछ में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. लेकिन अभी भी कई मामलों में कानूनी प्रक्रिया जारी है.

क्वालिटी बार मामले में मिली थी जमानत
बता दें कि हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को रामपुर जिले में ‘क्वालिटी बार’ को कथित तौर पर हड़पने के एक आपराधिक मामले में जमानत दे दी थी. यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन द्वारा पारित किया गया जिन्होंने 21 अगस्त, 2025 को संबंधित पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था. तथ्यों के मुताबिक 2019 में राजस्व निरीक्षक अंगराज सिंह द्वारा सैयद जाफर अली जाफरी, आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा, उनके बेटे एवं पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ बार हड़पने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

पांच साल बाद शुरू हुई थी जांच
इस प्राथमिकी में आजम खान को नामजद नहीं किया गया था. पांच साल बाद इस मामले की पुनः जांच की गई और आजम खान को इस मामले में आरोपी बनाया गया. ‘क्वालिटी बार’ रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजमार्ग पर सैद नगर के हरदोई पट्टी में स्थित है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील इमरान उल्ला ने दलील दी थी कि प्राथमिकी दर्ज करने में अनुचित विलंब किया गया और प्राथमिकी के मुताबिक, यह घटना 2013 में घटी. इसके अलावा, पांच साल बाद इस मामले में आगे फिर से जांच नहीं की जा सकती.

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Prashant Rai

Prashant Rai is a seasoned journalist with over seven years of extensive experience in the media industry. Having honed his skills at some of the most respected news outlets, including ETV Bharat, Amar Ujala, a…और पढ़ें

Prashant Rai is a seasoned journalist with over seven years of extensive experience in the media industry. Having honed his skills at some of the most respected news outlets, including ETV Bharat, Amar Ujala, a… और पढ़ें

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