राम मंदिर दान चोरी केस में पुलिस ने 5 को हिरासत में लिया, 9 के खिलाफ FIR

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राम मंदिर दान चोरी केस में पुलिस ने 5 को हिरासत में लिया, 9 के खिलाफ FIR


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5 Arrested in Ram Mandir Theft Case: राम मंदिर दान चोरी मामले में एसआईटी (SIT) की संस्तुति और ट्रस्ट की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर के बाद पुलिस ने एक बेहद बड़ा एक्शन लिया है. इस हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिन्हें अयोध्या जनपद में ही रखकर गुप्त पूछताछ की जा रही है. हिरासत में लिए गए आरोपियों में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश, सुभाष चंद्र, अविनाश और मनीष शामिल हैं. हालांकि, इस बड़ी कार्रवाई और गिरफ्तारियों के विवरण को लेकर अयोध्या पुलिस और राम मंदिर ट्रस्ट दोनों ही आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रहे हैं.

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सूत्र- 5 आरोपियों को अयोध्या पुलिस ने दान चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है. (बायें से दायें- टीन्नू यादव, लव कुश, सुभाषचंद्र (रिटायर्ड बैंककर्मी), अनुकल्प मिश्रा)

5 in Custody in Ram Mandir Theft: राम मंदिर दान चोरी केस आज बहुत बड़ा अपडेट हुआ है. एसआईटी की जांच के बाद टीम उनकी अनुशंसा और राम मंदिर ट्रस्ट की शिकायत पर गुरुवार को केस दर्ज हुआ. बीएनएस की धारा 306, 316(5), 317(4) और 317(5) के तहत केस दर्ज किया गया. हमारे सूत्रों से पता चला कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. हालांकि, न तो पुलिस और न ही ट्रस्ट की ओर कुछ बताया जा रहा है कि किसे गिरफ्तार किया गया और कौन अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है

चंपत राय के करीबी पर भी शिकंजा

आपको बता दें कि इस मामले में कुल 9 लोगों को आरोपी बनाते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की बेहद गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है. इन आरोपियों में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बेहद करीबी और उनका ड्राइवर रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू भी शामिल है. गुरुवार को दर्ज हुई एफआईआर में इन 9 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था:

  1. रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू (चम्पत राय का करीबी और ड्राइवर)
  2. अनुकल्प मिश्र
  3. अविनाश शुक्ला
  4. करुणेश पांडेय
  5. मनीष यादव
  6. लवकुश मिश्र
  7. रमा शंकर मिश्र
  8. सुभाष श्रीवास्तव (गणना इंचार्ज और रिटायर्ड बैंक कर्मी)

बीएनएस की इन धाराओं में केस दर्ज

इस पूरे मामले को पुख्ता करने के लिए यूपी सरकार के निर्देश पर पुलिस ने नए कानून बीएनएस की धारा 306 (कर्मचारी द्वारा मालिक की संपत्ति चोरी करना), धारा 316(5) (पेशेवर पद का दुरुपयोग कर विश्वासघात करना – जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है), धारा 317(4) (चोरी के सामान की आदतन खरीद-फरोख्त – जो एक गैर-जमानती अपराध है) और धारा 317(5) (चोरी की संपत्ति को छिपाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

राम मंदिर ट्रस्ट के भीतर बैठकों का दौर

इसी बीच, सूत्रों से बताया जा रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट के भीतर भी आपात बैठकें शुरू हो गई हैं. राम मंदिर ट्रस्ट के ‘तीर्थ क्षेत्र भवन’ में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और गोपाल राव बंद कमरे में आरोपियों के साथ गहन विचार-विमर्श और कानूनी मंथन कर रहे हैं कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए. जांच एजेंसियां इस समय पूरी तरह सक्रिय हैं और आने वाले घंटों में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियों की संभावना जताई जा रही है. हमारे सूत्रों से खबर आ रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट के तीर्थ के भवन में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, गोपाल राव और आरोपी टिन्नू यादव ताजा हालात पर विचार विमर्श कर रहे हैं.

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Deep Raj DeepakSub-Editor

Deep Raj Deepak working with News18 Hindi (hindi.news18.com/) Central Desk since 2022. He has strong command over national and international political news, current affairs and science and research-based news. …और पढ़ें



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