बेरोजगार युवा अपना बिजनेस शुरू करने के लिए इस योजना के तहत ले सकते हैं 10 लाख तक लोन

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बेरोजगार युवा अपना बिजनेस शुरू करने के लिए इस योजना के तहत ले सकते हैं 10 लाख तक लोन


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बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार करने का सुनहरा मौका है. कई बार पैसे के अभाव के कारण युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू नहीं कर पाते हैं. ऐसे में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित है. जिसमें उद्योग लगाने के लिए मिलेगा 10 लाख तक ऋण मिलेगा. जिसे आसानी से युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और दूसरों को रोजगार भी दे सकते हैं.

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लखीमपुर खीरी: जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार करने का सुनहरा मौका है. कई बार पैसे के अभाव के कारण युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू नहीं कर पाते हैं. ऐसे में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित है. जिसमें उद्योग लगाने के लिए मिलेगा 10 लाख तक ऋण मिलेगा. जिसे आसानी से युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और दूसरों को रोजगार भी दे सकते हैं.

योजना के लाभ के लिए हैं जरूरी दस्तावेज

इस योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के व्यक्ति अधिकतम 10 लाख रुपये तक के उत्पादन एवं सेवा आधारित उद्योग स्थापित कर सकते हैं. आवेदन के साथ अभ्यर्थियों को आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र जनसंख्या सहित, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा कार्यस्थल का नक्शा चौहद्दी सहित अपलोड करना होगा .जिला ग्रामोद्योग अधिकारी दिनेश श्रीवास्तव ने बताया कि एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत सजावटी बल्ब निर्माण, झालर, झूमर, मेजपोश, गेट पर्दा सहित अन्य उद्योगों में कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही आईटीआई, पॉलिटेक्निक तथा अन्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं एवं परंपरागत कारीगरों को भी वरीयता मिलेगी.

उन्होंने बताया कि योजना के तहत सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को पूंजीगत मद में केवल 4 प्रतिशत ब्याज वहन करना होगा, जबकि शेष ब्याज शासन द्वारा वहन किया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग लाभार्थियों के लिए इकाई के संचालन की स्थिति में पूरी ब्याज राशि शासन द्वारा वहन की जाएगी.

ये है ऑफिशियल वेबसाइट

अगर आप भी बेरोजगार हैं और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए आपको वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा इस वेबसाइट पर योजना के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी गई है WWW.cmegp.data- centre.co.in/ www.upkvib.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. उसके बाद लोन स्वीकृत होने के बाद युवा अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं.

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Rajneesh Kumar Yadav

मैं रजनीश कुमार यादव, 2019 से पत्रकारिता से जुड़ा हूं. तीन वर्ष अमर उजाला में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया. तीन वर्षों से न्यूज18 डिजिटल (लोकल18) से जुड़ा हूं. ढाई वर्षों तक लोकल18 का रिपोर्टर रहा. महाकुंभ 2025 …और पढ़ें



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