महिला आरक्षण के बिना वोटिंग नहीं, लखनऊ बार एसोसिएशन चुनाव रद्द, कोर्ट का आदेश

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महिला आरक्षण के बिना वोटिंग नहीं, लखनऊ बार एसोसिएशन चुनाव रद्द, कोर्ट का आदेश


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Lucknow Latest News: लखनऊ बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा और सख्त आदेश जारी किया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक 30% महिला आरक्षण को शामिल नहीं किया जाता, तब तक चुनाव नहीं कराए जा सकते. इसी के साथ कोर्ट ने मौजूदा चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने और नई अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट के इस फैसले के बाद बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लग गई है और अब सभी की नजरें नई चुनाव अधिसूचना पर टिकी हैं.

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इलाहाबाद हाइकोर्ट की तस्वीर.

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि लखनऊ बार एसोसिएशन के चुनाव अभी नहीं हो सकते, जब तक उसमें महिलाओं को 30% आरक्षण शामिल नहीं किया जाता. कोर्ट ने यह भी कहा कि महिलाओं को आरक्षण देना जरूरी है और इसके बिना चुनाव कराना नियमों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है.

लखनऊ बार एसोसिएशन ने जो चुनाव कार्यक्रम (10 मार्च 2026) जारी किया था, उसमें महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं रखा गया था. कोर्ट ने इसे गंभीर गलती बताया. बार एसोसिएशन ने दलील दी कि चुनाव पहले के कोर्ट आदेश के अनुसार तय समय में कराए जा रहे थे, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि पुराने आदेश का बहाना बनाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के नियमों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन हर हाल में करना जरूरी है.

कोर्ट के बड़े निर्देश:

  •  नई चुनाव अधिसूचना 24 घंटे के अंदर जारी की जाए
  • उसमें महिलाओं के लिए 30% आरक्षण जरूर शामिल हो
  • पूरी चुनाव प्रक्रिया एक हफ्ते के अंदर पूरी की जाए
  • अगर नियम पूरे नहीं हैं तो पुराना चुनाव कार्यक्रम रद्द कर नया बनाएं

इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और वैसे भी आरक्षण का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट ने किया है जिसे बदला नहीं जा सकता है. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यह फैसला सिर्फ लखनऊ बार एसोसिएशन के लिए नहीं है, बल्कि प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन को भी इसका पालन करना होगा. कोर्ट ने कहा कि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनदेखी पर कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है.

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Abhijeet Chauhan

न्‍यूज18 हिंदी डिजिटल में कार्यरत. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा की पॉलिटिक्स और क्राइम खबरों में रुचि. वेब स्‍टोरी और AI आधारित कंटेंट में रूचि. राजनीति, क्राइम, मनोरंजन से जुड़ी खबरों को लिखने मे…और पढ़ें



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