जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर? संभल विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आज

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जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर? संभल विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आज


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UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट आज संभल में शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर फैसला सुनाएगा. हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी. मुस्लिम पक्ष ने इसे ऐतिहासिक मस्जिद बताया. सुरक्षा कड़ी की…और पढ़ें

Sambhal News: संभल जामा मस्जिद विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला आज

हाइलाइट्स

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट आज संभल विवाद पर फैसला सुनाएगा.
  • हिंदू पक्ष का दावा, मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई.
  • संभल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, शांति की अपील.

सुनील कुमार/संभल. उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर को लेकर चल रहे विवाद में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाने जा रहा है. कोर्ट दोपहर 2 बजे इस मामले में अपनी राय देगा, जिसमें यह तय होगा कि क्या इस मामले में मुकदमे को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी. हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की निगाहें इस फैसले पर टिकी हैं.

यह विवाद तब शुरू हुआ जब हिंदू पक्ष ने दावा किया कि 16वीं सदी की शाही जामा मस्जिद का निर्माण बाबर के शासनकाल में हरिहर मंदिर को तोड़कर किया गया था. इस दावे के आधार पर संभल की स्थानीय अदालत ने 19 नवंबर 2024 को मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था. सर्वेक्षण के दौरान 24 नवंबर 2024 को हिंसा भड़क उठी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए.

जामा मस्जिद कमेटी ने स्थानीय अदालत के फैसले को दी है चुनौती

जामा मस्जिद प्रबंधन समिति ने स्थानीय अदालत के सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल रिवीजन याचिका दायर की थी. समिति ने तर्क दिया कि यह मामला 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है, जो 15 अगस्त 1947 को किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति को बनाए रखने का प्रावधान करता है.

हिंदू पक्ष का ये है दावा

हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. हिंदू पक्ष ने पुरातात्विक सर्वेक्षण के आधार पर दावा किया कि मस्जिद में मंदिर के अवशेष मौजूद हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे ऐतिहासिक मस्जिद बताते हुए सर्वेक्षण को गैरकानूनी करार दिया.

संभल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी नवंबर 2024 में हस्तक्षेप करते हुए स्थानीय अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और मस्जिद समिति को हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया था. आज का फैसला न केवल इस मामले की दिशा तय करेगा, बल्कि संभल में शांति और सौहार्द के लिए भी महत्वपूर्ण होगा. स्थानीय प्रशासन ने संभावित तनाव को देखते हुए संभल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. दोनों समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है.

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Amit Tiwariवरिष्ठ संवाददाता

Principal Correspondent, Lucknow

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