डबल मर्डर केस में बाहुबली धनंजय सिंह बरी, 15 साल बाद आया फैसला, CBCID के सभी ग
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15 साल पुराने डबल मर्डर केस में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया. 2010 में दो लोगों की हत्या के मामले में वे आरोपी बनाए गए थे.
हाइलाइट्स
- बेलाव डबल मर्डर केस में धनंजय सिंह बरी
- 2010 में हुआ था हत्या
- धनंजय सिंह समेत 4 लोगों को बनाया गया था आरोपी
जौनपुर- पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 15 साल पुराने डबल मर्डर केस में अदालत ने बड़ी राहत दी है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें साक्ष्यों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया है. अदालत ने साफ तौर पर कहा कि उपलब्ध साक्ष्य धनंजय सिंह को दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए उन्हें निर्दोष माना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या था. जिसमें कोर्ट ने धनंजय सिंह को बरी कर दिया है. यह मामला 1 अप्रैल 2010 का है, जब जौनपुर जिले के केराकत क्षेत्र के बेलाव घाट पर संजय निषाद और नंदलाल निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस डबल मर्डर केस ने उस समय इलाके में सनसनी फैला दी थी. इस हत्याकांड में धनंजय सिंह समेत चार लोगों को आरोपी बनाया गया था. तभी से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था.
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