प्रयागराज में धारा 163 लागू: नीट परीक्षा और मोहर्रम को लेकर पुलिस अलर्ट
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Prayagraj News: प्रयागराज में त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3 जून से 15 जुलाई 2026 तक धारा 163 (BNS) लागू कर दी गई है. एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. अजय पाल शर्मा द्वारा जारी इस आदेश के तहत शहर में 51 कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं. 21 जून को नीट परीक्षा और 26 जून को मोहर्रम के दौरान माहौल बिगाड़ने वाले शरारती तत्वों पर नजर रहेगी. अब सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोगों के जुटने, भड़काऊ भाषण देने और गाड़ियों पर जातिसूचक स्टिकर लगाने पर पूरी तरह रोक रहेगी.
त्योहारों और परीक्षा के बीच धारा 163 लागू, जानें नए नियम (फोटो-AI)
प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज में आगामी त्योहारों और महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान सुरक्षा व शांति व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. प्रयागराज कमिश्नरेट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है. अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. अजय पाल द्वारा जारी यह निषेधाज्ञा 3 जून 2026 से प्रभावी हो चुकी है और 15 जुलाई 2026 तक पूरी तरह लागू रहेगी. इस दौरान पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले असामाजिक और शरारती तत्वों से निपटने के लिए कुल 51 कड़े प्रतिबंधों की सूची जारी की है. आइए जानते हैं कि इस अवधि में आम जनता, परीक्षार्थियों और व्यापारियों के लिए क्या नियम तय किए गए हैं.
क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?
प्रशासन के मुताबिक, आने वाले दिनों में शहर में कई बड़े आयोजन होने हैं. 21 जून को जहां नीट (NEET) की परीक्षा होनी है, वहीं 26 जून को मोहर्रम का त्योहार भी मनाया जाएगा. प्रयागराज की सांप्रदायिक संवेदनशीलता को देखते हुए, मिश्रित आबादी वाले इलाकों में असामाजिक, जातिवादी और शरारती तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने की आशंका जताई गई है. ऐसे तत्व शांति व्यवस्था भंग कर समाज में कड़वाहट पैदा न कर सकें, इसीलिए जनहित में लोकप्रशांति बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है.
गाड़ियों पर जातिसूचक स्टिकर और भड़काऊ भाषणों पर रोक
धारा 163 लागू होने के बाद अब शहर में कई चीजों पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी. आदेश के मुताबिक, अब कोई भी व्यक्ति, नेता या राजनीतिक दल किसी धर्म, जाति या व्यक्ति विशेष की आलोचना नहीं कर सकेगा. सांप्रदायिक उन्माद या जातिगत संघर्ष भड़काने वाले किसी भी तरह के आपत्तिजनक कैसेट या ऑडियो बजाने पर पूरी रोक रहेगी. इसके अलावा, अब सार्वजनिक स्थानों पर गाड़ियों पर जाति के नाम या जाति को बढ़ावा देने वाले स्लोगन और स्टिकर लगाना भी भारी पड़ सकता है.
भीड़ जुटाने, धरने और हथियारों के प्रदर्शन पर पाबंदी
- 5 से अधिक लोगों पर रोक: किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति गैर-कानूनी रूप से समूह नहीं बना सकेंगे. सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना धरना, जुलूस या प्रदर्शन के लिए भीड़ इकट्ठा करना या किसी को उकसाना प्रतिबंधित है.
- निर्धारित धरना स्थल: प्रयागराज में केवल सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र के अंतर्गत चिन्हित स्थल (पत्थर गिरजाघर के पास) पर ही धरना-प्रदर्शन किया जा सकेगा, अन्य किसी भी जगह पर इसकी अनुमति नहीं होगी.
- हथियारों पर रोक: कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर चाकू, भाला, तलवार, छुरा या किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र और विस्फोटक लेकर नहीं चल सकता. हालांकि, यह नियम ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मियों, लाठी का सहारा लेने वाले बुजुर्गों/दिव्यांगों और धार्मिक रीति-रिवाजों पर लागू नहीं होगा.
- पुतला दहन: सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी नेता या संस्था का पुतला फूंकने पर पूरी तरह रोक रहेगी.
सोशल मीडिया, लाउडस्पीकर और पेट्रोल की बिक्री पर नियम
- सोशल मीडिया पर नजर: फेसबुक, एक्स (ट्विटर), व्हाट्सएप या किसी अन्य सोशल अथवा प्रिंट मीडिया पर कोई भी ऐसी पोस्ट, निंदा या भड़काऊ संदेश साझा नहीं करेगा जिससे सामाजिक और धार्मिक भावनाएं आहत हों.
- लाउडस्पीकर और डीजे (DJ): माननीय उच्च न्यायालय और शासन के निर्देशों के अनुसार तय डेसीबल (ध्वनि सीमा) और समय सीमा के भीतर ही लाउडस्पीकर बजाए जा सकेंगे. बिना अनुमति के बिजली या टेलीफोन के खंभों पर लाउडस्पीकर बांधना या प्रचार करना मना है.
- बोतल में पेट्रोल नहीं: सुरक्षा कारणों से कोई भी पेट्रोल पंप मालिक या खुदरा विक्रेता गाड़ियों के अलावा किसी बोतल या कंटेनर में पेट्रोल-डीजल की बिक्री नहीं करेगा, ताकि अराजक तत्व इसका दुरुपयोग हिंसा के लिए न कर सकें.
- होटल और गेस्ट हाउस: होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस के मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे बिना पहचान सत्यापित किए किसी भी ग्राहक को कमरा आवंटित न करें.
पटाखे, चाइनीज मांझा और ड्रोन उड़ाने पर कड़े निर्देश
- पटाखों पर बैन: बेरियम साल्ट, लिथियम, मरकरी या लेड जैसे रसायनों से बने पटाखों और लड़ी की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. फ्लिपकार्ट या अमेज़न जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइटों से भी पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं की जा सकेगी. साइलेंस जोन (अस्पताल, स्कूल, कोर्ट आदि) के 100 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ना मना है.
- चाइनीज मांझा और ड्रोन: जानलेवा चाइनीज मांझे के उपयोग और बिक्री पर पूरी रोक है. सरकारी कार्यालयों के ऊपर ड्रोन से शूटिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है, जबकि अन्य क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने, खरीदने या बेचने के लिए पुलिस उपायुक्त या सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी.
नीट और अन्य परीक्षाओं के लिए विशेष नियम
परीक्षार्थियों और परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए प्रशासन ने स्पष्ट आदेश दिए हैं:
- परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में परीक्षार्थियों और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति का खड़ा होना या प्रवेश करना वर्जित रहेगा.
- परीक्षा के समय परीक्षा केंद्रों से 1 किलोमीटर के दायरे में सभी फोटोकॉपी और स्कैनर की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी.
- परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षार्थी किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री जैसे- किताब, नोटबुक, गेस पेपर आदि नहीं ले जा सकेंगे.
- मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति परीक्षार्थियों, कक्ष निरीक्षकों या किसी भी स्टाफ को नहीं होगी.
- सुरक्षाकर्मियों के अलावा कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र पर हथियार लेकर नहीं जाएगा, ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई होगी.
नियम तोड़ने पर होगी जेल
अपर पुलिस आयुक्त डॉ. अजय पाल ने साफ कर दिया है कि इन आदेशों और शर्तों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कानूनी और दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी. यदि किसी व्यक्ति, संस्था या पक्ष को इस आदेश में किसी प्रकार की छूट, संशोधन या ढील चाहिए, तो वे पुलिस आयुक्त या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना आवेदन दे सकते हैं, जिस पर विचार कर समुचित निर्णय लिया जाएगा. इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार लाउडस्पीकर, समाचार पत्रों और थानों के नोटिस बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा है.
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राहुल गोयल न्यूज़ 18 हिंदी में हाइपरलोकल (यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश) के लिए काम कर रहे हैं. मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें 16 साल से ज्यादा का अनुभव है, जिसमें उनका फोकस हमेशा न्यू मीडिया और उसके त…और पढ़ें