बाबरी के बदले बनने वाली मस्जिद का नक्शा क्यों हुआ खारिज, ADA ने दिया जवाब

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बाबरी के बदले बनने वाली मस्जिद का नक्शा क्यों हुआ खारिज, ADA ने दिया जवाब


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Ayodhya News: अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) ने धन्नीपुर मस्जिद निर्माण के लिए मस्जिद ट्रस्ट को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ फिर से आवेदन करने को कहा है. आवेदन में दस्तावेजों की कमी के कारण इसे खारिज किया गया था. अब नए नियमों के तहत 4 जुलाई को फिर से आवेदन करना होगा.

बाबरी के बदले बनने वाली मस्जिद का नक्शा क्यों हुआ खारिज, ADA ने दिया जवाबअयोध्या विकास प्राधिकरण ने प्रस्तावित मस्जिद के लेआउट प्लान को खारिज कर दिया है.
लखनऊ/अयोध्या. धन्नीपुर मस्जिद निर्माण मामले में अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) ने मंगलवार को स्पष्ट कहा कि मस्जिद ट्रस्ट को भवन योजना की मंजूरी के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों के साथ फिर से आवेदन करना होगा. ADA के मुताबिक इस संबंध में मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से आखिरी बातचीत अप्रैल 2024 में हुई थी.

आरटीआई जवाब के आधार पर मस्जिद निर्माण में देरी की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए, एडीए अधिकारियों ने कहा कि अन्य आवेदकों की तरह, मस्जिद ट्रस्ट के पदाधिकारियों को भी ऑनलाइन नक्शा स्वीकृति पोर्टल पर डिजिटल रूप से दस्तावेज जमा करने को कहा गया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, अगस्त 2020 में स्थानीय प्रशासन ने सोहावल उपखंड के धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए हस्तांतरित की थी. लगभग एक साल बाद, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट ने भवन योजना की मंजूरी के लिए आवेदन किया और आवश्यक शुल्क जमा किया.

इसलिए किया गया ख़ारिज

एडीए अधिकारियों ने आवेदन प्रक्रिया के लिए कुछ दस्तावेज, अनापत्ति प्रमाण पत्र और अन्य मंजूरियां मांगी थीं, जिनके अभाव में आवेदन को खारिज कर दिया गया. एक वरिष्ठ एडीए अधिकारी ने बताया, “आवेदन खारिज होने या लंबित होने का कारण आवेदक को डैशबोर्ड पर उपलब्ध है, साथ ही निर्धारित समयसीमा भी दी गई है… ट्रस्ट द्वारा आखिरी आवेदन 6 मई 2023 को किया गया था, जिसे 12 अप्रैल 2024 को स्वतः खारिज कर दिया गया.  हमने ट्रस्ट के पदाधिकारियों को पत्र जारी कर और संवाद के माध्यम से सूचित भी किया है. “

नए सिरे से करना होगा आवेदन

ADA के मुताबिक अब नए आवेदन को आवास विभाग के अधिसूचित संशोधित भवन निर्माण और बायलॉज के अनुसार करना 4 जुलाई को करना होगा. इससे पहले, मस्जिद ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने कहा था कि उन्हें नहीं पता कि सरकारी विभागों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिए और प्राधिकरण ने मस्जिद की योजना को क्यों खारिज किया.

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Amit Tiwariवरिष्ठ संवाददाता

अमित तिवारी, News18 Hindi के डिजिटल विंग में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. वर्तमान में अमित उत्तर प्रदेश की राजनीति, सामाजिक मुद्दों, ब्यूरोक्रेसी, क्राइम, ब्रेकिंग न्यूज और रिसर्च बेस्ड कवरेज कर रहे हैं. अख़बार…और पढ़ें

अमित तिवारी, News18 Hindi के डिजिटल विंग में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. वर्तमान में अमित उत्तर प्रदेश की राजनीति, सामाजिक मुद्दों, ब्यूरोक्रेसी, क्राइम, ब्रेकिंग न्यूज और रिसर्च बेस्ड कवरेज कर रहे हैं. अख़बार… और पढ़ें

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