श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का सच क्‍या? जज ने सुनवाई कर ली पूरी, 4 को आएगा फैसला

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का सच क्‍या? जज ने सुनवाई कर ली पूरी, 4 को आएगा फैसला


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श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. हिंदू पक्ष ने मंदिर के प्रमाण प्रस्तुत किए. कोर्ट का निर्णय 4 जुलाई 2025 को आएगा.

श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला.

मथुरा. श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में एक अहम मोड़ आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र ने शुक्रवार को इस बहुचर्चित मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब इस मामले में कोर्ट का निर्णय 4 जुलाई 2025 को सुनाया जाएगा.

हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने दलीलें पेश करते हुए कहा कि मथुरा की विवादित भूमि पर पहले श्रीकृष्ण का भव्य मंदिर था, जिसे मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर ध्वस्त कर वहां शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया. उन्होंने कोर्ट के समक्ष ‘मासिरे आलमगिरी’ और तत्कालीन ब्रिटिश कलेक्टर एफएस ग्राउस सहित कई ऐतिहासिक दस्तावेजों और पुस्तकों का हवाला दिया. उनका कहना था कि मस्जिद होने का कोई वैध दस्तावेजी प्रमाण मौजूद नहीं है, न खसरा-खतौनी में दर्ज है, न ही नगर निगम में कोई रिकॉर्ड है, और न ही कोई विधिवत टैक्स अदा किया गया है.

महेंद्र प्रताप सिंह ने दावा किया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के माध्यम से यह साबित हो सकता है कि ईदगाह की दीवारों पर आज भी हिंदू देवी-देवताओं के प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं. उन्होंने यह भी कहा कि मस्जिद प्रबंध समिति के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट तक दर्ज है. उन्होंने अयोध्या के राम जन्मभूमि मामले का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह वहां की बाबरी मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित किया गया था, ठीक उसी प्रकार मथुरा की ईदगाह मस्जिद को भी विवादित ढांचा घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह भूमि भी श्रीकृष्ण जन्मस्थान की है जिस पर अवैध अतिक्रमण हुआ है.

सभी हिंदू पक्षकारों ने महेंद्र प्रताप सिंह की दलीलों का समर्थन किया. उनके मुताबिक, विदेशी यात्रियों के वृतांतों में भी इस स्थान को भगवान श्रीकृष्ण का मंदिर बताया गया है, न कि मस्जिद. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है. अब 4 जुलाई को यह स्पष्ट होगा कि शाही ईदगाह मस्जिद को अदालत ‘विवादित ढांचा’ घोषित करती है या नहीं.

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अभिजीत चौहान

न्‍यूज18 हिंदी डिजिटल में कार्यरत. वेब स्‍टोरी और AI आधारित कंटेंट में रूचि. राजनीति, क्राइम, मनोरंजन से जुड़ी खबरों को लिखने में रूचि.

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