Lucknow: वर्क ऑर्डर नकली, घोटाला असली…, 6.80 करोड़ के घोटाले में पंकज खरे, राजेश-शमशुल कोर्ट ने ठहराया दोषी, सुनाई तीन-तीन साल की सजा, जुर्माना भी लगाया
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Lucknow News: लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक से लोन हड़पने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी चीफ मैनेजर समेत तीन लोगों को तीन-तीन साल की सजा और जुर्माना सुनाया गया है. यह मामला 6.80 करोड़ के बैंक घोटाले से जुड़ा है, जिसमें नकली वर्क ऑर्डर और जाली कागज़ों के सहारे कैश क्रेडिट सुविधा लेकर रकम हड़प ली गई थी.
बता दें, मुकदमे के दौरान दो अन्य आरोपियों सुधीर जैन और मोहम्मद इश्तियाक की मौत हो चुकी है. वहीं, इस मामले में प्राइवेट कंपनी मेसर्स अनीता कॉन्ट्रेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर भी एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. दरअसल, आरोपियों ने नकली वर्क ऑर्डर और अन्य फर्जी दस्तावेजों के सहारे कैश क्रेडिट सुविधा लेकर बैंक से लोन लिया और रकम हड़प ली थी.
सीबीआई ने 9 जुलाई, 2008 को बैंक ऑफ इंडिया के मेन ब्रांच हजरतगंज के सहायक महाप्रबंधक की शिकायत के बाद यह मामला दर्ज किया था. शिकायत में ऐसा आरोप लगाया गया था कि 2004‑2006 की अवधि में आरोपियों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और बैंक को जाली और काल्पनिक वर्क ऑर्डर के आधार पर लगभग 6.80 करोड़ का नुकसान पहुंचाया.

राहुल गोयल सीनियर पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया 16 साल से ज्यादा का अनुभव है. साल 2011 में पत्रकारिता का सफर शुरू किया. नवभारत टाइम्स, वॉयस ऑफ लखनऊ, दैनिक भास्कर, पत्रिका जैसे संस्थानों में काम करने का अनुभव. सा…और पढ़ें
राहुल गोयल सीनियर पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया 16 साल से ज्यादा का अनुभव है. साल 2011 में पत्रकारिता का सफर शुरू किया. नवभारत टाइम्स, वॉयस ऑफ लखनऊ, दैनिक भास्कर, पत्रिका जैसे संस्थानों में काम करने का अनुभव. सा… और पढ़ें